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सुप्रीम कोर्ट में मान्यता के लिए अब पत्रकारों को एलएलबी की जरूरत नहीं- सीजेआई

दालत कवर करने वाले पत्रकारों के लिए एक अच्छी खबर है. जिसमें कहा गया है कि अदालत की कार्यवाही कवर करने के लिए पत्रकार के पास वकालत की डिग्री होनी जरूरी नहीं है.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के अधीन सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में लीगल रिपोर्टर के रूप में मान्यता के लिए कानून की डिग्री की जरूरत को समाप्त कर दिया है.

बता दें कि मान्यता प्राप्त होने से कानूनी पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होती है.

अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच के अनुसार, सीजेआई ने कहा- “कल ही मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए मान्यता प्राप्त पत्राचार के दायरे को बढ़ाने के लिए एक फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं. मुझे नहीं पता किस कारण से यह शर्त रखी गई थी कि आपको कानून में एलएलबी उत्तीर्ण होना चाहिए. हमने इसमें ढील दी है.”

सीजेआई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट परिसर में दिवाली से पहले आयोजित एक समारोह में पत्रकारों से बात कर रहे थे.

सीजेआई ने आगे कहा कि, “मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अब अपने वाहन पार्क करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पार्किंग क्षेत्र तक पहुंच प्राप्त होगी.”

चीफ जस्टिस व पत्रकारों की मुलाकात की खबर यहां पढ़ें…

कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों से मिले सीजेआई, पक्ष-विपक्ष से पटाखों तक पढ़ें बातचीत

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