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नई दुनिया को कोर्ट का झटका, पूर्व न्यूज एडिटर को देने होंगे 11.63 लाख रुपये!

पीसी रथ-

दैनिक जागरण समूह के अखबार नई दुनिया को श्रम न्यायालय से झटका मिला है. मामले में पत्रकारों ने लंबी लड़ाई के बाद जीत हासिल की है.

दरअसल, स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संगठित पत्रकारों ने नई दुनिया के खिलाफ श्रम न्यायालय में पत्रकारों और कर्मचारियों को अत्यंत कम वेतन दिए जाने संबंधी मामला दायर किया था.

नई दुनिया बिलासपुर के खिलाफ पूर्व न्यूज एडिटर संजय चंदेल की 2018 से लगाए गए मामले में श्रम न्यायालय में जीत हुई है. उनके मजीठिया बकाया के 11.63 लाख देने का आदेश विगत नवम्बर 2024 को पारित किया गया है.

इसी तरह के और मामलो में भी जागरण समूह को महंगे वकीलों के खर्च के बावजूद हार का सामना करना पड़ा है.

तबादले के दो मामलो में कोर्ट के फैसले का अनुपालन न किये जाने पर न्यायालय के कंटेम्प का मामला भी श्रम न्यायालय में लगाया गया है जिसमें दो छोटे कर्मचारियों (मात्र 15000/- वेतन) को मजीठिया की मांग करने पर जम्मू और पानीपत तबादला कर दिया गया था.

पीसी रथ, स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं. संपर्क- [email protected]

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