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उत्तर प्रदेश

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी पर लखनऊ पुलिस का बयान पढ़ें!

लखनऊ। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को 1999 में देवरिया में अपने कार्यकाल के दौरान कथित रूप से की गई अवैध प्लॉट कब्ज़ा और धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में SIT ने आज गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की पश्चिमी जोन टीम ने की।

क्या है मामला?

शिकायतकर्ता संजय शर्मा, निवासी राजाजीपुरम, ने आरोप लगाया था कि वर्ष 1999 में देवरिया में पुलिस अधीक्षक रहते हुए अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने जिला उद्योग केंद्र के औद्योगिक प्लॉट नंबर B-2 पर गलत तरीके से कब्ज़ा किया।

आरोप है कि प्लॉट मूल रूप से एक अन्य महिला (नाम बदलकर रतन देवी) के नाम पर आवंटित था, जिसका दावा अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी ने फर्जी नाम और दस्तावेज़ बनाकर हथिया लिया। बाद में प्लॉट को अपने परिजनों और अन्य लोगों को फायदा पहुँचाने की नीयत से किराए पर देकर व्यावसायिक उपयोग में लिया गया।

पुलिस के अनुसार, फर्जी पहचान, सरकारी अभिलेखों में हेरफेर, बैंक और औद्योगिक विभाग को धोखे में रखकर प्लॉट पर कब्ज़ा और व्यावसायिक लाभ उठाने जैसे आरोपों की पुष्टि प्रारंभिक जांच में हुई है।

FIR और धाराएँ

तलाकोटरा थाने में पहले से दर्ज मुकदमे में निम्न धाराएँ शामिल हैं—IPC 419, 420, 467, 468, 471, 34, 120B, जिनकी पुष्टि आईजी रैंक अधिकारी द्वारा 12 सितंबर 2025 को की गई थी।

SIT का गठन और कार्रवाई

गंभीर आरोपों को देखते हुए SIT का गठन किया गया, जिसमें राजस्व विभाग, बैंक अधिकारियों, गवाहों और अभिलेखों की विस्तृत जाँच शामिल थी। पुलिस के अनुसार, सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद आज शाम करीब 3:45 बजे अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया।

अगली कार्यवाही

अमिताभ ठाकुर को मेडिकल परीक्षण के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।

मूल खबर…

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