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उत्तर प्रदेश

गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार का राज : कोर्ट के ज़रिए उमेश श्रीवास्तव ने किस किस को तलब कराया, पढ़िए!

सुजीत सिंह प्रिंस-

गाजीपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) गाजीपुर की अदालत ने मेडिकल कॉलेज गाजीपुर से जुड़े एक मामले में डॉक्टरों और स्टाफ के खिलाफ संज्ञान लेते हुए उन्हें तलब करने का आदेश दिया है। यह आदेश परिवाद संख्या 45073/2023 में पारित किया गया।

परिवाद में कहा गया है कि परिवादी उमेश श्रीवास्तव (वरिष्ठ समाजसेवी) के अनुसार, उनके लगभग 90 वर्षीय पिता को 20 जून 2023 को गंभीर हालत में जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में भर्ती कराया गया था।

वरिष्ठ समाजसेवी उमेश श्रीवास्तव

आरोप है कि 21 जून 2023 की रात करीब 10 बजे, जब वह वार्ड में अपने पिता के साथ मौजूद थे, तभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, उप-प्राचार्य और एक स्टाफ कर्मी कुछ अन्य लोगों के साथ कमरे में पहुंचे।

परिवाद के मुताबिक आरोपियों ने मरीज का बेड तत्काल खाली करने को कहा, परिवादी द्वारा पिता की गंभीर स्थिति का हवाला देने पर भी दबाव बनाया गया। गाली-गलौज करते हुए मरीज को बेड से उतार दिया गया। विरोध करने पर धमकी दी गई। इस दौरान धक्का-मुक्की में मोबाइल फोन गिरकर टूट गया

अदालत की टिप्पणी और आदेश

अदालत ने परिवादी और उसके गवाहों के बयान (धारा 200 और 202 CrPC के तहत) का परीक्षण करने के बाद प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाया।

इसके आधार पर अदालत ने मेडिकल कॉलेज गाजीपुर से जुड़े एक चिकित्सक, एक उप-प्राचार्य, एक कर्मचारी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 504, 506, 352 और 342 के तहत तलब करने का आदेश दिया है।

अदालत ने आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली कार्यवाही नियत तिथि पर होगी।

कोर्ट का आदेश देखें-

गाजीपुर से सुजीत सिंह प्रिंस की रिपोर्ट.


मूल खबर…

मेडिकल कॉलेज ग़ाज़ीपुर का हाल : अफजाल अंसारी को भर्ती करने की तैयारी में वृद्ध मरीज़ को बाहर फेंका!

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