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उत्तर प्रदेश

आगरा के पत्रकार/यूट्यूबर ध्यान दें, बिना अनुमति स्कूलों में न घुसें, पढ़ें आदेश

आगरा। परिषदीय विद्यालयों में बिना अनुमति प्रवेश कर फोटो-वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले बाहरी लोगों पर अब कार्रवाई की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा ने 30 जुलाई 2026 को आदेश जारी कर जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में ऐसे लोगों के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

आदेश में कहा गया है कि कुछ बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर और अन्य अनधिकृत लोग परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश कर विद्यालय और स्टाफ की तस्वीरें व वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं। इससे विद्यालय में पठन-पाठन प्रभावित होने के साथ-साथ शिक्षक पद की गरिमा को ठेस पहुंचने की बात कही गई है।

बीएसए ने कहा कि शासन-प्रशासन की ओर से पहले से ही विद्यालयों के निरीक्षण के लिए अधिकारियों को नामित किया गया है। उनके माध्यम से समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण और अनुश्रवण किया जाता है और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए नियमानुसार कार्रवाई भी की जाती है।

आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में किसी भी बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर या सोशल मीडिया से जुड़े व्यक्ति को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति विद्यालय में फोटो या वीडियो भी नहीं बना सकेंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

आदेश पर हस्ताक्षर: डॉ. राकेश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।

Official Hindi notice from the District Basic Education Officer, Agra, dated 30/07/2016 with signatures at the bottom and a list of administrative points.
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