कानपुर | पत्रकार व कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के महामंत्री अभय त्रिपाठी, उनके भाई, पत्नी व तीन से चार अज्ञात पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर पुलिस आयुक्त से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है.
अभय त्रिपाठी के भाई द्वारा कमिश्नर को दिए अपने पत्र में, उनपर मुकदमा दर्ज कराने वाले की असलियत भी सामने रखी है. पत्र में लिखा गया है कि रिशु मोहन और इसके साथी शातिर व जालसाज किस्म के व्यक्ति हैं, इसने ठगों का गैंग बना रखा है. जो लोगों को व्यापार में निवेश करने और फ्लैट क्रय-विक्रय के नाम पर तो कभी किसी कंपनी की एजेंसी दिलाने के नाम पर रुपया ठगते हैं.
इसके बाद मामले का खुलासा होने पर खुद ही पीड़ित बनकर पुलिस के सामने हाजिर हो जाते हैं. यह लोग न्यायालय से 156(3) के माध्यम से फर्जी मुकदमे दाखिल कराकर वास्तविक पीड़ितों को ब्लैकमेल करते हैं.
पत्र में बताया गया है कि 2019 में रेशु मोहन द्वारा प्रार्थी त्रिपाठी को मदर डेयरी व अमूल आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी दिलाने का वादा कर 18 सितंबर 2019 को पांच लाख और 19 सितंबर 2023 को पांच लाख रुपये की रकम ली थी. इसके अलावा तीन लाख रुपये नकद दिए. फ्रेंचाइजी नहीं मिली तो उन्होंने रेशु मोहन से अपना पैसा मांगा. जिसपर उसने जो चेक दीं वह बाउंस हो गईं. इस फर्जीवाड़े में इसकी पत्नी मानसी शुक्ला और जीजा व अन्य भी शामिल थे.


इसके बाद प्रार्थी त्रिपाठी ने 11 दिसंबर 2019 को तत्कालीन एसएसपी के आदेश पर थाना बजरिया में अपराध संख्या- 188/2019, धारा 120 बी, 506, 504, 323, 406 व 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया. उक्त मुकदमे की विवेचना में सभी आरोपी दोषी पाए गए. और सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया. जो कि न्यायालय में विचाराधीन है.
रेशु मोहन के खिलाफ प्रार्थी के मुकदमे के अलावा थाना रावतपुर में अपराध संख्या- 239/2023, धारा 34, 384, 452, 506, 504, 420 व 406 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज है. थाना चमनगंज में अपराध संख्या- 88/2019 धारा 138 तथा अपराध संख्या- 1472/2023 मनीष भारती बनाम रेशु मोहन अंतर्गत धारा एससी/एसटी थाना काकादेव समेत आधा दर्जन से ज्यादा ठगी व चेक बाउंस के मुकदमे दर्ज हैं.
पत्रकार द्वारा अपने पक्ष में कहा गया है कि रेशु मोहन व अन्य ने 24 जुलाई 2023 और 5 अगस्त 2023 को कचहरी में फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया था. जिसकी शिकायत तत्कालीन पुलिस आयुक्त और जनसुनवाई पोर्टल में भी दी थी, जिसकी संदर्भ संख्या- 40016423039824 है. लेकिन कोई भी कार्यवाही न होने से प्रार्थी व उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया गया है.
मुकदमा दर्ज कराने वाले की अखबारों में करतूतें देखें…


मूल खबर…
कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के महामंत्री समेत 7 पर धमकाने व रंगदारी मांगने का मुकदमा


