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दिल्ली

पत्रकार रोहन दुआ पर अभिषेक बक्शी के ट्वीट में कुछ भी अपमानजनक नहीं है- हाईकोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मंगलवार को पत्रकार अभिषेक बक्शी को ओलंपियन मनु भाकर के इंटरव्यू के संबंध में पत्रकार रोहन दुआ के खिलाफ अपना ट्वीट हटाने का निर्देश देने वाला अंतरिम आदेश रद्द कर दिया.

लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस नवीन चावला ने 2 सितंबर को पारित अंतरिम आदेश रद्द कर दिया, जिसमें बक्शी और अन्य सोशल मीडिया हैंडल को इंटरव्यू के संबंध में दुआ के खिलाफ ट्वीट हटाने का निर्देश दिया था. इसके बाद बक्शी ने आदेश के खिलाफ आवेदन दायर किया था.

बता दें कि रोहन दुआ की तरफ से अभिषेक बक्शी समेत 39 एक्स हैंडल और वेबसाइटों को उनके इंटरव्यू को गलत तरीके से दर्शाने को लेकर नोटिस दिया गया है.

अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि बक्शी के ट्वीट में कुछ भी अपमानजनक नहीं था. यह उनकी राय थी, जिसे रखने का उन्हें अधिकार है.

बक्शी की तरफ से वकील सौतिक बनर्जी और देविका तुलसियानी पेश हुए. जबकि रोहन दुआ का पक्ष एडवोकेट राघव अवस्थी ने रखा था. अवस्थी ने अदालत से कहा कि वह बक्शी को मुकदमे से हटा देंगे.

यह मामला उस वक्त हुआ, जब दुआ ने बक्शी और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें भाकर के साथ उनके इंटरव्यू के बारे में उनके खिलाफ किए गए ट्वीट को हटाने की मांग की गई. दुआ का कहना था कि सोशल मीडिया पोस्ट प्रकृति में मानहानिकारक थे.

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