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उत्तर प्रदेश

पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को मिली जमानत!

वाराणसी। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को वाराणसी जिला जज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपये की दो जमानतों और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है।

यह जमानत आदेश देवरिया मामले से जुड़े प्रकरण में दिया गया है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी और कानूनी प्रक्रिया अपने तय रास्ते पर चलेगी।

अमिताभ ठाकुर के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल ने जांच में सहयोग किया है और वे किसी भी तरह से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेंगे। दलीलों पर सुनवाई के बाद जिला जज कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए रिहाई के आदेश जारी किए।

जमानत मिलने की खबर के बाद आजाद अधिकार सेना से जुड़े कार्यकर्ताओं और समर्थकों में संतोष का माहौल है। संगठन ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास की जीत बताया है।

फिलहाल, अमिताभ ठाकुर को राहत जरूर मिली है, लेकिन देवरिया प्रकरण में कानूनी लड़ाई अभी जारी रहेगी और आगे की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

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