Amitabh Thakur : 20 महीने बाद आज पुलिस ने हाई कोर्ट के सामने स्वीकार किया कि मुझ पर और मेरी पत्नी पर लगाया गया बलात्कार का मुक़दमा झूठा पाया गया और उसमे अंतिम रिपोर्ट लगाई जा रही है, लेकिन क्या पुलिस की इस अंतिम रिपोर्ट से 20 महीने तक बलात्कार का झूठा मुलजिम होने का दंश समाप्त हो पायेगा?
लखनऊ पुलिस ने हम पर लगे बलात्कार के मुकदमे को झूठा बता कर इतिश्री कर ली पर हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हम इस मुकदमे के पीछे के षडयंत्र को बेनकाब न करा दें.
चर्चित आईजी अमिताभ ठाकुर की एफबी वॉल से.
पूरी खबर यूं है…
आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर तथा एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर के खिलाफ 11 जुलाई 2015 को थाना गोमतीनगर, लखनऊ में गाजियाबाद की एक महिला द्वारा लिखवाया गया बलात्कार का मुक़दमा पुलिस की तफ्तीश में झूठा पाया गया है. यह बात आज इस मामले के विवेचक सीओ गोमतीनगर सत्यसेन यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने बताया. विवेचक ने कहा कि मुकदमे की विवेचना पूरी कर ली गयी है और इसमें अमिताभ और नूतन के खिलाफ किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले हैं. उन्होंने कहा कि कॉल डिटेल्स, कथित पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों से यह प्रमाणित हो गया कि मुक़दमा गलत था और मामले में दो दिन में अंतिम रिपोर्ट दायर कर दी जायेगी. इस पर जस्टिस अजय लाम्बा और जस्टिस डॉ विजय लक्ष्मी की बेंच ने अमिताभ द्वारा इस मामले की सीबीआई जाँच हेतु दायर याचिका को निस्तारित कर दिया. ज्ञातव्य हो कि 11 जुलाई 2015 को मुलायम सिंह द्वारा अमिताभ को फोन से धमकी देने की शिकायत देने के ठीक बाद उसी रात बलात्कार का यह मुक़दमा दर्ज हुआ था जो अभी तक लंबित था.
Ghaziabad woman Rape case found false
The rape case registered by a Ghaziabad woman on 11 July 2015 at Gomtinagar police station, Lucknow against IPS officer Amitabh Thakur and activist Dr Nutan Thakur has been found to be false in police investigation. This fact was stated by the investigating officer CO Gomtinagar Satyasen Yadav before Lucknow bench of Allahabad High Court today. The IO said that the investigation has been concluded and no incriminating evidence has been found against Amitabh and Nutan. He said that the investigation was based on the Call Detail records, statement of alleged victims and other related evidences. He said he shall be filing the Final Report within 02 days. On this the bench of Justice Ajai Lamba and Justice Dr Vijay Laxmi disposed off Amitabh’s petition for CBI enquiry in the matter. This FIR was registered on 11 July 2015 in the same night when Amitabh had presented a complaint against Mulayam Singh for threatening him on phone.