प्रयागराज के थाना धूमनगंज में आनंद राज के खिलाफ छेड़खानी और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज होने की सूचना है. मामला कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ है. धूमनगंज निवासी युवती ने तहरीर दी है कि सरकारी अस्पताल में इलाज करने के नाम पर आनंद राज ने कार में बैठाया और जंगल में ले जाकर बदसलूकी की. उसके कपड़े तक फाड़ दिए. विरोध पर जान से मारने की धमकी दी.
युवती ने पहले इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से की. लेकिन सुनवाई न होने के बाद उसने कोर्ट में गुहार लगाई. कोर्ट के आदेश पर आनंद राज के खिलाफ धूमनगंज पुलिस ने मुकदमा संख्या- 274-2024, धारा 354(ख) और 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पीड़िता ने बताया कि 14 मार्च 2024 को वह अपना इलाज कराने नारायण स्वरूप अस्पताल गई थी. लेकिन उस दिन बहुत भीड़ होने के कारण डॉक्टर उसे नहीं देख सके. तभी अस्पताल परिसर में उसकी मुलाकात आनंद राज पत्रकार से हुई. उसने युवती से कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको सरकारी डॉक्टर को दिखाकर फ्री में अच्छे से इलाज करवा दूंगा. युवती की तबीयत अत्यंत खराब थी, वह मजबूरी में आनंद राज के चार पहिया गाड़ी में बैठ गई. सुलेम सराय के आगे डॉक्टर को दिखाने के नाम पर मुझे एक सुनसान जगह पर ले गया. वहां युवती के साथ अश्लील हरकत करने लगा और गलत नीयत से उसका कपड़ा फाड़ दिया और उसके अंगों को छूने लगा.
युवती का आरोप है कि उसके साथ बहुत बदतमीजी की गई. जब युवती ने विरोध किया तो वह कहने लगा कि यदि शोर मचाएगी तो जान से मार के इसी जंगल में फेंक दूंगा. घटना के बाद पीड़िता काफी डर गई थी और भय के कारण अपने घर चली गई. उसके कुछ दिन बाद जब पीड़िता ने थाने जाकर मुकदमा लिखाने का प्रयास किया लेकिन थाने पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, वह जिले के बड़े अधिकारियों से भी मिली. लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई. जिसके बाद वह कोर्ट में गुहार लगाने पहुंची. कोर्ट के आदेश पर पत्रकार आनंद राज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है.
वहीं इस मामले में धूमनगंज इंस्पेक्टर वैभव सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है. देखें एफआईआर कॉपी….




