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ANI बनाम OpenAI केस : टी-सीरीज और सारेगामा इंडिया को हाईकोर्ट ने प्रकरण में कूदने की इजाजत दी!

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को OpenAI के खिलाफ एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री (IMI) के हस्तक्षेप आवेदन पर जवाब दाखिल करने को कहा।

पिछले हफ्ते IMI, टी-सीरीज़ और सारेगामा इंडिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ANI के मुकदमे में शामिल होने की मांग की थी। इस पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा, “हम मुकदमे का दायरा लगातार नहीं बढ़ा सकते। आप अपनी अलग याचिका दाखिल कर सकते हैं। इससे सैकड़ों उद्योग प्रभावित हो सकते हैं।”

हालांकि, IMI के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर लाल ने दलील दी कि इस मामले का सीधा असर उनके उद्योग पर पड़ता है। उन्होंने कहा- “हम केवल कानूनी तर्कों को प्रस्तुत करेंगे और केस के मूल दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। अदालत जो भी फैसला सुनाएगी, वह आगे के लिए कॉपीराइट कानून को निर्धारित करेगा। यदि सभी अलग-अलग मुकदमे दायर करेंगे, तो स्थिति और जटिल हो जाएगी।”

इस पर OpenAI की ओर से अदालत को सूचित किया गया कि यह मामला पहले से ही 21 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस पर न्यायमूर्ति बंसल ने सहमति जताते हुए कहा, “उसी दिन सुन लेंगे, देखेंगे क्या करना है।”

इसके बाद अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर IMI के हस्तक्षेप आवेदन पर जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी। वहीं, ANI के वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि मामला ऑडियो अधिकारों से संबंधित है, और इस पर जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी। इस दौरान न्याय मित्र (Amicus Curiae) आदर्श रामानुजन भी अदालत में उपस्थित रहे।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।

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