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उत्तर प्रदेश

खोजी पत्रकार अनूप गुप्ता के खिलाफ मानहानि मामले में हाईकोर्ट का अहम आदेश, देखें प्रपत्र

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वरिष्ठ पत्रकार अनूप गुप्ता से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) समेत अन्य धाराओं में चल रही आपराधिक कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण मानते हुए रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने पाया कि मानहानि (धारा 500 IPC) के मामलों में संज्ञान लेने की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 199 के तहत निर्धारित है, जिसके अनुसार केवल पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर ही मामला चलाया जा सकता है। ऐसे मामलों में पुलिस केस के रूप में कार्यवाही करना विधि सम्मत नहीं है।

क्या था मामला?

अनूप गुप्ता के खिलाफ वर्ष 2022 में हजरतगंज थाने में FIR दर्ज की गई थी, जिसमें IPC की धाराएं 500, 504, 506 के साथ आईटी एक्ट की धारा 66 भी शामिल की गई थीं। बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू कर दी थी।

हाईकोर्ट की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने कहा कि:

  • धारा 500 IPC के तहत संज्ञान लेने की प्रक्रिया गलत तरीके से अपनाई गई
  • इस तरह के मामलों को पुलिस केस के रूप में नहीं चलाया जा सकता
  • निचली अदालत का 4 अगस्त 2022 का आदेश कानूनन त्रुटिपूर्ण है

आगे क्या?

कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए मामले को दोबारा सुनवाई के लिए वापस भेज दिया है और निर्देश दिया है कि दो महीने के भीतर नया आदेश पारित किया जाए।

इस फैसले के साथ ही अनूप गुप्ता को बड़ी राहत मिली है और यह आदेश मानहानि से जुड़े मामलों में प्रक्रिया के पालन को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।

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