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उत्तर प्रदेश

पत्रकार जोगेंद्र हत्याकांड में झूठी गवाही न देने से पत्रकार की जान खतरे में, लिखा PCI को पत्र

सेवा में

श्रीमान अध्यक्ष महोदय
प्रेस काउंसिल आफ इण्डिया
नई दिल्ली

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विषय : पत्रकार स्व.जोगेंद्र सिंह हत्याकांड में गवाह न बनने के कारण सपा नेताओं द्वारा प्रताड़ित कर परिवार समेत आत्महत्या करने को मजबूर किये जाने के संबंध में

महोदय,

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निवेदन है कि प्रार्थी अनुराग मिश्रा उर्फ़ राजू मिश्रा पत्रकार निवासी मोहल्ला आज़ाद नगर थाना जलालाबाद जिला शाहजहांपुर की मूल निवासी है तथा प्रार्थी यूथ इंडिया साध्य दैनिक समाचार पत्र के जिला संबाददाता है तथा कई वर्षों से पत्रकारिता से जुडे हुये है।

वर्ष 2015 में अवैध खनन आदि की खबरें लिखे जाने की रंजिश में सपा सरकार के तत्कालीन राज्य मंत्री श्री राम मूर्ति सिंह वर्मा ने अमित भदौरिया की तरफ से प्रार्थी तथा प्रार्थी के गुरु पत्रकार स्व. जोगेंद्र सिंह पर फर्जी मुकद्दमा मु.अ. सं.937/15 धारा 363, 307, 323, 504, 506चौक कोतवाली शाहजहांपुर में लिखवा दिया था।

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इसी मुकद्दमे में पूर्व मंत्री श्री राम मूर्ति सिंह वर्मा के कहने पर चौक कोतवाल ने पूर्व मंत्री श्री राम मूर्ति सिंह वर्मा के गुंडों के साथ जोगेंद्र सिंह के आवास पर दबिश दी थी। इस दौरान जोगेंद्र सिंह पत्रकार की ज़िंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। मृत्यु से पूर्व जोगेंद्र सिंह पत्रकार ने खुद को जला कर मार डालने का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था।

पत्रकार जोगेंद्र सिंह की मौत के बाद राज्य मंत्री रहे श्री राम मूर्ति सिंह वर्मा के खिलाफ खुटार थाने में मुकद्दमा लिखा गया था तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जाँच की याचिका भी दायर की गई थी। कुछ दिन बाद वादी अमित भदौरिया की भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसके अलावा जिंदा जलाकर मार दिए गए पत्रकार जोगेंद्र सिंह के अधिवक्ता श्री वीरेंद्र सिंह चौहान की भी वर्ष 2019 में रहस्यमय एक्सीडेन्ट में मौत हो गई।

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मु.अ. सं.937/15 धारा 363, 307, 323, 504, 506 की विवेचना के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट में जोगेंद्र सिंह हत्याकांड की सी बी आई जांच की याचिका दायर की गई थी। सीबीआई जांच के डर से मु.अ. सं.937/15 में गवाह बनने का दबाव श्री राम मूर्ति सिंह वर्मा के कहने पर जिला पंचायत सदस्य श्री विजेंद्र सिंह प्रार्थी पर डालने लगे। दबाव डालने के लिए तरह तरह का उत्पीड़न करवाना शुरू कर दिया। मई 2016 में स्पेशल क्राइम ब्रांच बरेली ने इस मुकद्दमे को फर्जी बताते हुए अंतिम फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी। लेकिन कोर्ट में आग लग जाने के कारण इस मुकद्दमे की फाइल गायब हो गई।

जब गवाह बनने का ज्यादा दबाव डाला गया तो प्रार्थी ने श्री विजेंद्र सिंह यादव के काले कारनामों को समाचार पत्र के माध्यम से उजागर करना शुरू कर दिया। गरीब किसानों का आलू का लाखों रुपया श्री विजेंद्र सिंह यादव की शह पर विपिन यादव ने हड़प लिया था जिसकी जांच तत्कालीन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने करवाई तो मंडी सचिव की तरफ से सपा नेता के पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकद्दमा जलालाबाद कोतवाली में लिखा गया था।

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जोगेंद्र सिंह पत्रकार हत्याकांड में झूंठी गवाही न देने तथा काले कारनामो को उजागर करने से नाराज सपा नेता ने प्रार्थी के खिलाफ 16 अप्रैल 2016 को अपनी तरफ से 50 हजार रंगदारी मांगने का मु.अ.सं.307/16-16-03-2016 धारा 386, 66 IT Act कोतवाली जलालाबाद में फर्जी मुकद्दमा लिखवा दिया। इसकी जांच क्राइम ब्रांच ने की और अनुराग मिश्रा को दोषमुक्त करते हुए फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी।

मु.अ.सं. 319/16 धारा 386, 504, 506, 352 ग्राम बेला खेड़ा के कोटेदार पति कुलवीर यादव की तरफ से 5 हजार रंगदारी मांगने का फर्जी मुकद्दमा लिखवा दिया दिया। चूंकि कुलवीर अनुराग मिश्रा को जानता भी नही था इसलिए कुलवीर ने अनुराग मिश्रा के पक्ष में नोटरी शपथपत्र पुलिस अधीक्षक के नाम दे भेज दिया। सपा नेता विजेंद्र सिंह यादव ने कुलवीर यादव की पत्नी का कोटा निरस्त कराने की धमकी देकर तथा कुलवीर यादव द्वारा भेजे गए शपथ पत्र की बिना जांच कराए। मु.अ. सं. 514/16 धारा 419, 420, 467, 468, 471 / 25-06-2016 मुकद्दमा पंजीकृत करवा दिया। मु.अ.सं. 319/16 धारा 386, 504, 506, 352 में पुलिस के साथ मिलकर फर्जी शपथ पत्रों के सहारे आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करवा दिया। जबकि माननीय न्यायालय ने अनुराग मिश्रा दोषमुक्त कर दिया।

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मुअस 514/16 धारा 419, 420, 467, 468, 471 / 25-06-2016 में शपथपत्र की बिना जांच किये मुकद्दमा लिख दिया गया था विवेचना में शपथपत्र बनाने बाले अधिवक्ता ने और शिनाख्त करने बाले अधिवक्ता ने कहा कि शपथपत्र स्वयं कुलवीर यादव द्वारा ही बनवाये गए थे। इसके बावजूद विवेचक ने शपथपत्र पर अंकित हस्ताक्षर की विधि विज्ञान प्रयोगशाला से बिना जांच कराए अनुराग मिश्रा के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया था लेकिन इस मुकद्दमे में भी अनुराग मिश्रा को माननीय न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।

मु.अ. सं. 514/16 में प्रार्थी की जमानत न हो पाए इसके लिए कुलवीर यादव के नाम से थाना अल्हागंज में NCR 05/2019 दर्ज करवा दी जो कि जांच के दौरान फर्जी पाया गया। इसलिए अल्हागंज पुलिस ने जी डी में इस घटना को फर्जी बताते हुए बताया कि सपा नेता विजेंद्र यादव ने मुकद्दमे में फायदा लेने के लिए लिखवाया था।

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इसी बीच 31 मार्च 2019 में फ़्रांस के पत्रकार स्व.जोगेंद्र सिंह की मौत की जानकारी करने शाहजहाँपुर आये थे। स्व जोगेंद्र सिंह का साथी होने के कारण प्रार्थी को भी जानकारी के लिए बुलवाया था। फ़्रांस के पत्रकारों के आने के बाद प्रार्थी को धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई थीं।

5 जून 2019 को सपा नेता विजेंद्र सिंह यादव के लड़के विपिन यादव जो कि शराबी तथा नशेड़ी किस्म का था, जिसकी मौत अधिक कच्ची शराब पीने के कारण हो गई, तो शव मिलते ही गोली मार कर हत्या कर देने की अफवाह श्री विजेंद्र सिंह यादव द्वारा उड़ा दी गई। जब पुलिस द्वारा शव कब्जे में लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा तो गोली का कोई निशान नहीं मिला तो चार पांच लोगों द्वारा पटक पटक कर गला दबाकर मार डालने का आरोप लगाया गया। जब शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचा तो शव पर कोई चोट का निशान नहीं मिला तो पोस्टमार्टम के बाद मृतक का विसरा जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया।

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6 जून 2019 सुबह को पूर्व मंत्री श्री राम मूर्ति सिंह वर्मा ने षड्यंत्र करते हुए अपने खास लोगों को भेज कर सपा नेता विजेंद्र सिंह यादव द्वारा शव को सड़क पर रखकर रोड को जाम कर दिया और प्रार्थी अनुराग मिश्रा उर्फ राजू मिश्रा पर हत्या का मुकदमा लिखने के लिए प्रशासन के सामने अपनी मांग रखवा दी। प्रशासन ने वक्त की नजाकत को देखते हुए मजबूर होकर 6 जून को हत्या जैसे संगीन मुकदमा अपराध संख्या 245/2019 धारा302 120B, 328 कोतवाली जलालाबाद में प्रार्थी व प्रार्थी के सहयोगी पत्रकार अजीत मिश्रा के खिलाफ फर्जी मुकद्दमा दर्ज करवा दिया।

मुकद्दमा दर्ज करवाने के तीन दिन बाद विजेंद्र सिंह यादव ने स्व रचित फर्जी धमकी भरा पत्र दिखाकर अफवाह फैला कर खुद की जान का खतरा बता कर धमकी भरा पत्र अधिकारियों व मीडिया कर्मियों को व्हट्सएप पर भेज दिया लेकिन जब मीडियाकर्मियों ने धमकी भरे पत्र को गौर से देखा तो उस लेटर को बिना मोड़े या मरोड़े फोटो खींच कर भेजा गया था। धमकी भरे पत्र की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा करवाई गई तो वह धमकी भरे पत्र की घटना भी फर्जी पाई गई।

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जांच में विसरा रिपोर्ट में विपिन यादव की मौत का कारण अत्याधिक ओवरडोज शराब पीने से होना पाया गया। विसरा रिपोर्ट में भी कोई जहर नहीं पाया गया।

इस घटना की जाँच पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर ने अलग जाँच टीम गठित करवा कर की थी।

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इसके बाद दिनांक 10.11.2019 को गवाह को धमकाने व तोड़ लेने का एक और फर्जी मु.अ.सं. 619/19 धारा 341,506 आईपीसी में जलालाबाद कोतवाली में अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन के आदेश पर दर्ज करवा दिया ।
जबकि मुकद्दमे 245/2019 धारा302 120B, 328 के गवाह सत्यवीर यादव (जोकि सपा नेता विजेंद्र सिंह यादव का सगा भतीजा है)के नाम से फर्जी प्रार्थना पत्र दिया कि अनुराग मिश्रा ने दिनांक 5 अक्टूबर को याकूबपुर चौराहे पर बाला जी मंदिर के सामने घेर लिया। फिर धमकाते हुए मारपीट की। उस दिन प्रार्थी की एडीएम कोर्ट शाहजहांपुर में तारीख थी। इसके अलावा उसी दिन पूर्व एमएलसी कुं.जयेश प्रसाद ‘ जे सी बाबा’ शाहजहाँपुर के यहां प्रेस कांफ्रेंस थी जहां से प्रार्थी लगभग 3 वजे तक रहा और शाम लगभग7:30 पर वापस जलालाबाद अपने घर आया।

जांच के दौरान यह घटना फर्जी पाई गई तथा ग्राम प्रधान सत्यवीर यादव ने भी इस घटना को फर्जी बताया। जब यह फर्जी मुकद्दमा दर्ज नहीं हुआ तो दिनांक 10 नवंबर को सपा नेता विजेंद्र सिंह यादव ने गवाह को धमकाने तथा तोड़ लेने का एक और फर्जी मुकद्दमा लिखवा दिया। केवल यह दर्शा कर कि अनुराग मिश्रा गवाह सत्यवीर यादव को भ्रष्टाचार की खबर चलाकर फेसबुक की पोस्ट द्वारा धमका रहे हैं। जबकि जिस पोस्ट के द्वारा धमकाने का आरोप लगा रहे है उस पोस्ट में लिखी खबर से ग्राम प्रधान का कोई मतलब नहीं है। इस पोस्ट का असर एडीओ पंचायत पर पड़ रहा था। क्योंकि सरकारी वेबसाइट पर फीडिंग का काम एडीओ पंचायत तथा सचिव के द्वारा किया जाता है। इसलिए इस पोस्ट के आधार पर भी यह फर्जी मुकद्दमा लिखवाया गया है।

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फेसबुक की जिस पोस्ट को धमकाया जाना बता रहे हैं उस पोस्ट को मॉर्च 2019 में भी लिखा था तथा समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया था। इसके अलावा जनवरी 2019 में इस प्रकरण की आई जी आर एस पर शिकायत भी की थी। इस शिकायत के निस्तारण का दबाब बनाने के लिए ही सपा नेता ने अपने पुत्र के फर्जी हत्याकांड का गवाह ग्राम प्रधान सत्यवीर यादव को बनाया था।

विसरा रिपोर्ट आने के बाद प्रार्थी के पूर्व के मुकद्दमे मु.अ.सं.245/19 धारा 302 की विवेचना जलालाबाद से थाना प्रेम नगर जिला बरेली में हस्तानांतरित करवा ली थी। फिर भी प्रार्थी के विरुद्ध फर्जी मुकद्दमे बदस्तूर लिखाए जा रहे हैं।

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मु.अ.सं. 619/19 धारा 341, 506 को 10 -11 -2019 को लिखकर विवेचक श्री सुभाष सिंह ने सपा नेताओं के साथ साजिश कर मात्र 27 दिन में 17 दिसम्बर को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। विवेचक ने स्वयं स्वीकार किया दबाव में उसने मु.अ.सं. 619/19 धारा 341, 506 में आरोपपत्र प्रेषित किया। इसकी रिकार्डिंग की सीडी भेज रहा हूं।

प्रार्थी को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि अपर पुलिस महानिदेशक बरेली के कार्यालय में श्री ओ पी यादव की पैरवी पर प्रार्थी पर फर्जी मु.अ.सं. 341/19 धारा 341, 506 आईपीसी में जलालाबाद कोतवाली में लिखा गया है। श्री ओ पी यादव सपा नेता श्री विजेंद्र सिंह यादव के सजातीय तथा रिश्तेदार हैं। प्रार्थी को सपा नेताओं पूर्व मंत्री श्री राम मूर्ति सिंह वर्मा, विजेंद्र सिंह यादव तथा श्री ओपी यादव से जान का ख़तरा है।

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सपा नेता के करीबी श्री ओ पी यादव पुलिस महानिदेशक बरेली के यहां तैनात हैं। इनके द्वारा प्रार्थी को अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब तक श्री ओ पी यादव अपर पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में नियुक्त रहेंगे तब तक प्रार्थी को न्याय की आशा प्रतीत नहीं हो रही है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी मदद करने की कृपा करें। 5 जून 2019 से प्रार्थी परिवार सहित मानसिक रूप से टूट चुका है। हम सब मानसिक तनाव में रह रहे हैं। जिले में कोई भी पूर्व राज्यमंत्री श्री राम मूर्ति सिंह के कारण सहायता नहीं करता है। सपा नेता द्वारा प्रार्थी को फर्जी मुकद्दमों के सहारे जेल भेजकर जेल के अंदर मरवा देने का षड्यंत्र रचा जा रहा है क्योंकि बाहर प्रार्थी को मरवा देने पर इन लोगों पर आरोप लगेगा।

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यदि आपसे भी मदद नहीं मिली तो प्रार्थी को परिवार समेत आत्महत्या करनी पड़ेगी।

यदि जोगेंद्र सिंह हत्याकांड प्रकरण समेत मेरे खिलाफ दर्ज सभी मुकद्दमों की सीबीआई/एसआईटी जांच हो जाय ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके तथा प्रार्थी की जान बच सके।

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अतः आपसे अनुरोध है कि इस पत्र का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रेस की स्वतंत्रता पर हो रहे कुठाराघात को रोकने के साथ ही हमारी व हमारे परिवार की रक्षा करें। साथ ही पुलिस द्वारा हमें जो प्रताडि़त किया जा रहा है उस पर रोक लगाने की कृपा करें।

कृपा एवं सहयोग हेतु आपका आभारी…

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प्रार्थी

अनुराग मिश्रा

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ब्यूरो चीफ ,यूथ इंडिया सांध्य दैनिक
मोहल्ला आज़ाद नगर
जलालाबाद शाहजहाँपुर

संपर्क-

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फोन- 7651956114

मेल- [email protected]

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