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जोधपुर की विज्ञापन एजेंसी अतुल पब्लिसिटी के बैंक खाते सीज कराने की तैयारी, सुनवाई 3 को

जोधपुर । जयपुर की विज्ञापन एजेन्सी अतुल पब्लिसिटी प्राइवेट लिमिटेड से विज्ञापनों के बकाया साढे छः लाख रुपये से अधिक की रकम वसूली के लिए जोधपुर की अदालत मे प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र पर 3 नवंबर को सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि दैनिक मरूलहर समाचार पत्र को उक्त एजेन्सी ने विज्ञापन आदेश जारी कर विज्ञापन छपवाये थे लेकिन विज्ञापन बिलों का भुगतान नहीं किया।

जोधपुर । जयपुर की विज्ञापन एजेन्सी अतुल पब्लिसिटी प्राइवेट लिमिटेड से विज्ञापनों के बकाया साढे छः लाख रुपये से अधिक की रकम वसूली के लिए जोधपुर की अदालत मे प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र पर 3 नवंबर को सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि दैनिक मरूलहर समाचार पत्र को उक्त एजेन्सी ने विज्ञापन आदेश जारी कर विज्ञापन छपवाये थे लेकिन विज्ञापन बिलों का भुगतान नहीं किया।

इस पर समाचार पत्र के सम्पादक ने जोधपुर के एडीजे संख्या 2 की अदालत में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 37 के तहत वाद प्रस्तुत किया था। अदालत ने इस प्रकरण में एजेन्सी के विरूद्व एकपक्षीय सुनवाई करते हुए डिक्री पारित की थी लेकिन इसके बावजूद एजेन्सी द्वारा समाचार पत्र को भुगतान नहीं किया गया।  इस मामले में भुगतान नहीं करने पर समाचार पत्र के सम्पादक ने इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त विज्ञापन एजेन्सी के बैंक खाते, सी स्कीम स्थित ऑफिस और रहवासी मकान कुर्क कर बकाया डिक्री राशि दिलाने का आग्रह किया है। इस प्रार्थना पत्र पर दीपावली अवकाश बाद 3 नवंबर को सुनवाई निश्चित की गई है।

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