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बर्खास्त मीडियाकर्मी ने प्रभात खबर प्रबंधन की श्रम विभाग में की शिकायत, दोनों पक्षों के बीच हुई बहस

प्रभात खबर के अमरेन्द्र कुमार की बर्खास्तगी मामले की सुनवाई झारखंड के दुमका में 24 जुलाई को हुई. अमरेंद्र कुमार ने लिखित कंप्लेन की थी. इस शिकायत पर डीएलसी संथाल परगना ने प्रभात खबर प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया था। प्रबंधन की तरफ से अजय शर्मा, नवीन सिन्हा और बादल गोराई उपस्थित हुए. शिकायतकर्ता अमरेन्द्र ने पूछा कि स्टेन्डिग आर्डर एक्ट 1946 के किस नियम के तहत उनकी बर्खास्तगी लेटर निर्गत हुआ, इसे बताया जाए.

प्रभात खबर के अमरेन्द्र कुमार की बर्खास्तगी मामले की सुनवाई झारखंड के दुमका में 24 जुलाई को हुई. अमरेंद्र कुमार ने लिखित कंप्लेन की थी. इस शिकायत पर डीएलसी संथाल परगना ने प्रभात खबर प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया था। प्रबंधन की तरफ से अजय शर्मा, नवीन सिन्हा और बादल गोराई उपस्थित हुए. शिकायतकर्ता अमरेन्द्र ने पूछा कि स्टेन्डिग आर्डर एक्ट 1946 के किस नियम के तहत उनकी बर्खास्तगी लेटर निर्गत हुआ, इसे बताया जाए.

यह सवाल उठाए जाने पर प्रबंधन के पास कोई जवाब नहीं था. शिकायतकर्ता के तीखे सवाल पर प्रभात खबर के मुख्य मानव संसाधन पदाधिकारी अजय शर्मा को कई बार शर्मिन्दा होना पड़ा. सेलरी का मुद्दा उठाने जाने पर बताया गया कि प्रबंधन के लोग अग्रिम माह की सेलरी का चेक साथ लेकर आये थे. अंत में यह तय हुआ कि 15 अगस्त के बाद दोनों पक्ष आपस में बैठ कर शिकायत का निदान करने की कोशिश करें.

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