सेवा में,
Chief Secretary Haryana Govt.
चंडीगढ, हरियाणा.
विषय:- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मजीठिया वेज बोर्ड एरियर की मांग करने पर झूठे आरोप लगाकर नौकरी से निकालने के बारे में|
श्रीमान जी,
सविनय निवेदन है कि मैं सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, मकान नंबर 1537/1090, मिल गेट, शिव नगर, शिव मंदिर, नजदीक शिव धर्मशाला, हिसार (हरियाणा) दैनिक भास्कर में 10 सालों से पेजमेकर से डी.टी.पी. इन्चार्ज पद पर कार्यरत था| मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से सेलरी व एरियर की मांग करने पर मुझे झूठे आरोप लगाकर 01/06/2015 को सस्पेंड कर दिया था, 14 महीने के बाद मेरी सभी सेवाएं समाप्त कर 13/08/2016 को टर्मिनेट कर दिया है|
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 14/03/2016 के आदेशानुसार प्रताड़ित कर्मचारी श्रम आयुक्त को अपनी शिकायत भेज कर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं| अत: आपसे विनम्र निवेदन है की मुझे Section 16-A of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955, which is as under:-
“No employer in relation to a newspaper establishment shall, by reason of his liability for payment of wages to newspaper employees at the rates specified in an order of the Central Government under Sec. 12, or under Sec. 12 read with Sec. 13-AA or Sec. 13-DD, dismiss, discharge or retrench any newspaper employee.”
के तहत नौकरी बहाली तथा Section 17 (1) के तहत मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार एरियर रिकवरी करवाने की कृपा करें तथा सर्विस पर नियमित करवाया जावे| जिससे मैं और मेरा परिवार जो 01/06/2015 से जिस मानसिक परेशानी से पीड़ित है उससे निजाद पा सकें| आपकी अति कृपा होगी|
सम्बंधित प्रतियां संग्लन हैं :-
1. ट्रर्मिनेट लेटर की कॉपी
2. रिकवरी की कॉपी
धन्यवाद सहित|
प्रार्थी
सुरेन्द्र कुमार
पुत्र श्री ओमप्रकाश,
मकान नंबर 1537/1090, मिल गेट,
शिव नगर, शिव मंदिर, नजदीक शिव धर्मशाला,
हिसार (हरियाणा) पिनकोड 125001
मो. 9991610365 / 9896009583