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साप्ताहिक आखरी पन्ना के संपादक, प्रकाशक और मुद्रक के विरुद्ध ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज

श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र आखरी पन्ना के संपादक, प्रकाशक और मुद्रक के विरुद्ध ब्लैकमेलिंग के आरोप में थाना कोतवासी, श्रीगंगानगर में मुक़दमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह मुक़दमा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्री गंगानगर के प्रबंध निदेशक भूपेन्द्र सिंह ज्याणी की ओर से दायर इस्तगासे के आधार पर अदालत के दिए निर्देश पर दर्ज किया गया है। मुक़दमें में भूपेन्द्र सिंह ज्याणी ने समाचार पत्र के संपादक विकास सचदेवा, प्रकाशक राजेश अग्रवाल एवं स्वत्वाधिकारी मनीष शर्मा के विरुद्ध झूठा समाचार प्रकाशित कर छवि धूमिल करने के आरोप लगाए हैं।

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राजस्थान पत्रिका में 03.09.2014 को प्रकाशित समाचार

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श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र आखरी पन्ना के संपादक, प्रकाशक और मुद्रक के विरुद्ध ब्लैकमेलिंग के आरोप में थाना कोतवासी, श्रीगंगानगर में मुक़दमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह मुक़दमा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्री गंगानगर के प्रबंध निदेशक भूपेन्द्र सिंह ज्याणी की ओर से दायर इस्तगासे के आधार पर अदालत के दिए निर्देश पर दर्ज किया गया है। मुक़दमें में भूपेन्द्र सिंह ज्याणी ने समाचार पत्र के संपादक विकास सचदेवा, प्रकाशक राजेश अग्रवाल एवं स्वत्वाधिकारी मनीष शर्मा के विरुद्ध झूठा समाचार प्रकाशित कर छवि धूमिल करने के आरोप लगाए हैं।

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राजस्थान पत्रिका में 03.09.2014 को प्रकाशित समाचार

भूपेन्द्र ज्याणी ने इस्तगासे में बताया कि पुरानी आबादी निवासी राजेश अग्रवाल ने उनके बैंक से ऋण ले रखा है इसके बदले में बैंक को दिया चैक अनादरित हो गया। जिस पर बैंक द्वारा चैक अनादरण के प्रकरण में राजेश अग्रवाल के विरुद्ध न्यायालय में धारा 138 का परिवाद दायर किया गया। इसी बात से रंजिश रखते हुए आरोपियों ने अपने समाचार पत्र में तथ्यविहीन समाचार प्रकाशित कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया।

उल्लेखनीय है कि बैंक के प्रबंध निदेशक भूपेन्द्र सिंह ज्याणी द्वारा साप्ताहिक आखरी पन्ना के संपादक, प्रकाशक व स्वत्वाधिकारी के विरुद्ध मानहानि का एक मुक़दमा पहले से अदालत में दायर कर रखा है जिसमें तीनों आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर ज़मानत करवानी पड़ी है।

 

भड़ास को भेजे गए पत्र पर आधारित।

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