Connect with us

Hi, what are you looking for?

महाराष्ट्र

मजिठिया वेजबोर्ड के प्रमोशन मामले में सहायक कामगार आयुक्त ने दिया चौकाने वाला आदेश

मुंबई : देश भर के पत्रकारों और गैर पत्रकारों के वेतन, भत्ते और प्रमोशन के मामले में एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार ने त्रिस्तरीय कमेटी बनाने का आदेश दिया है वहीं मुंबई के सहायक कामगार आयुक्त और अपील अधिकारी विजय एन चौधरी ने अपने विभाग की फजीहत होते देख आरटीआई के जरिये मांगी गयी मजिठिया वेज बोर्ड के प्रमोशन मामले में एक सूचना पर तीन मई को गोलमोल और चौकाने वाला आदेश दिया है।

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-7095147807319647", enable_page_level_ads: true }); </script><p>मुंबई : देश भर के पत्रकारों और गैर पत्रकारों के वेतन, भत्ते और प्रमोशन के मामले में एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार ने त्रिस्तरीय कमेटी बनाने का आदेश दिया है वहीं मुंबई के सहायक कामगार आयुक्त और अपील अधिकारी विजय एन चौधरी ने अपने विभाग की फजीहत होते देख आरटीआई के जरिये मांगी गयी मजिठिया वेज बोर्ड के प्रमोशन मामले में एक सूचना पर तीन मई को गोलमोल और चौकाने वाला आदेश दिया है।</p>

मुंबई : देश भर के पत्रकारों और गैर पत्रकारों के वेतन, भत्ते और प्रमोशन के मामले में एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार ने त्रिस्तरीय कमेटी बनाने का आदेश दिया है वहीं मुंबई के सहायक कामगार आयुक्त और अपील अधिकारी विजय एन चौधरी ने अपने विभाग की फजीहत होते देख आरटीआई के जरिये मांगी गयी मजिठिया वेज बोर्ड के प्रमोशन मामले में एक सूचना पर तीन मई को गोलमोल और चौकाने वाला आदेश दिया है।

Advertisement. Scroll to continue reading.

उन्होंने जन माहिती अधिकारी को ये आदेश दिया है कि सूचना मांगने वाले को यह अवगत कराया जाये कि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। मजे की बात यह है कि इस आदेश के आने से पहले ही जन माहिती अधिकारी तथा सहायक कामगार अधिकारी मुंबई शहर रा.प्र.तोड़कर ने आवेदक को यह जानकारी उपलब्ध करा दी थी कि उनके कार्यालय में मजिठिया वेज बोर्ड से जुड़ी किसी भी तरह की प्रमोशन सूची नहीं है और इस जानकारी से संतुष्ट ना होने पर ही आवेदक ने अपील दायर किया था।

मुंबई के निर्भीक पत्रकार और आरटीआई एक्टीविस्ट शशिकांत सिंह ने श्रम आयुक्त कार्यालय मुंबई शहर से मजिठिया वेज बोर्ड मामले से जुड़ी पत्रकारों और गैर पत्रकारों के प्रमोशन की सूचि मांगी थी जो दस साल से या उससे उपर एक ही प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं। इस सूचना पर जन माहिती अधिकारी ने लिखित रुप से सूचना उपलब्ध करायी थी कि उनके कार्यालय में मजीठिया वेज बोर्ड मामले में पत्रकारों और गैर पत्रकारों के प्रमोशन से जुडी कोई सूची नहीं है। शशिकांत सिंह ने आरटीआई से प्राप्त प्रमोशन मामले से जुड़े इस सूचना पर असंतुष्ट होकर श्रम आयुक्त कार्यालय में अपील दायर कर पूछा था  कि अगर आपके पास मजिठिया मामले के लिये महत्वपूर्ण प्रमोशन लिस्ट नहीं है तो आपके विभाग द्वारा माननीय  सुप्रीम कोर्ट को किस आधार पर मजिठिया वेज बोर्ड के क्रियान्यवयन की रिर्पोट भेजी गयी है।

Advertisement. Scroll to continue reading.

आपको बता दें कि भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 11 नवम्बर 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2532 (अ) में अधिसूचित्त आदेश दिया है जिसके मुताबिक 10 वर्ष की सेवा संतोषजनक करने पर पदोन्नति का प्रावधान है। यानि अगर आप दस साल से ज्यादा समय से एक ही समाचार पत्र प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं  और आपकी सेवा संतोष जनक है तो आपको एक प्रमोशन मिलना चाहिए था। इसी आदेश में पूरे सेवाकाल में तीन प्रमोशन की बात है। यानी अगर आप 20 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं एक ही समाचार पत्र या उस प्रतिष्ठान में और आपकी सेवा संतोषजनक है तो आपको दो प्रमोशन मिलना चाहिए था जो कि किसी भी समाचार पत्र प्रबंधन ने नहीं दिया है।

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

भड़ास को मेल करें : [email protected]

भड़ास के वाट्सअप ग्रुप से जुड़ें- Bhadasi_Group

Advertisement

Latest 100 भड़ास

व्हाट्सअप पर भड़ास चैनल से जुड़ें : Bhadas_Channel

वाट्सअप के भड़ासी ग्रुप के सदस्य बनें- Bhadasi_Group

भड़ास की ताकत बनें, ऐसे करें भला- Donate

Advertisement