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दिल्ली

वरिष्ठ पत्रकार का एक्रिडिटेशन सस्पेंड करना गैरकानूनी, हाईकोर्ट की PIB को फटकार!

नई दिल्ली। वरिष्ठ पत्रकार का एक्रिडिटेशन कार्ड अवैध तरीके से सस्पेंड किए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए PIB हिंदी को संबंधित पत्रकार का एक्रिडिटेशन कार्ड तत्काल नवीनीकरण (Renew) करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने अपने मौखिक आदेश में साफ कहा कि किसी पत्रकार का एक्रिडिटेशन इस तरह बिना उचित प्रक्रिया और ठोस आधार के निलंबित करना कानून का उल्लंघन है। अदालत ने इसे न केवल प्रशासनिक मनमानी बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हस्तक्षेप माना।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि PIB जैसी संवैधानिक संस्था से अपेक्षा की जाती है कि वह पत्रकारों के साथ पारदर्शी और नियमों के अनुरूप व्यवहार करे, न कि एकतरफा फैसलों के जरिए उनके पेशेवर अधिकारों को बाधित करे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित पत्रकार का एक्रिडिटेशन कार्ड तुरंत बहाल किया जाए, ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपना पेशेवर कार्य कर सकें।

इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीड़ित पत्रकार ने कहा,

“भाजपा सरकार द्वारा CMAC में नियुक्त पत्रकारों और PIB में नियुक्त सलाहकार कंचन गुप्ता ने खेल किया था। एक झूठी शिकायत करवाकर मेरा एक्रिडिटेशन कार्ड सस्पेंड कराया गया। लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इनके मुंह पर करारा थप्पड़ मारा है। अंत में सच्चाई की जीत हुई।”

सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में हाईकोर्ट का विस्तृत लिखित आदेश (Court Order Copy) अगले कुछ दिनों में जारी किया जाएगा, जिसमें PIB की कार्रवाई पर कानूनी टिप्पणियां और दिशा-निर्देश दर्ज होंगे।

यह फैसला न सिर्फ संबंधित पत्रकार के लिए बड़ी राहत है, बल्कि पूरे पत्रकार समुदाय के लिए एक अहम संदेश भी है कि प्रेस एक्रिडिटेशन जैसे संवेदनशील मामलों में सरकारी एजेंसियां मनमानी नहीं कर सकतीं और उन्हें संविधान व कानून के दायरे में रहकर ही फैसले लेने होंगे।

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