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ऑनलाइन सर्वे चलाना पड़ा भारी, चार डिजिटल न्यूज़ चैनलों पर लुधियाना में FIR

लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव से पहले कुछ डिजिटल न्यूज चैनलों द्वारा कथित तौर पर चुनाव पूर्व सर्वेक्षण प्रसारित किए जाने को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। यह प्रसारण भारतीय निर्वाचन आयोग के उस निर्देश का उल्लंघन माना गया है, जिसमें मतदान से 48 घंटे पहले के समय को “प्रतिबंधित अवधि” घोषित किया गया है और इस दौरान किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल या चुनावी सर्वेक्षण के प्रकाशन और प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया। आधिकारिक बयान के अनुसार, इस तरह के सर्वे मतदाताओं की मानसिकता को प्रभावित कर सकते हैं और इससे निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को ठेस पहुंचती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टर्न टाइम्स, जन हितैषी, द सिटी हेडलाइंस और ई-न्यूज पंजाब जैसे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंधित अवधि में चुनाव सर्वे प्रकाशित किए जाने की कई शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों के आधार पर लुधियाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126A और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

गौरतलब है कि लुधियाना पश्चिम सीट पर 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है, जबकि मतगणना 23 जून को की जाएगी। यह सीट आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के कारण रिक्त हुई थी।

चुनाव आयोग ने सभी मीडिया संस्थानों से अपील की है कि वे आदर्श आचार संहिता और चुनावी निर्देशों का सख्ती से पालन करें, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रहे।

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