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दिल्ली

सोशल मीडिया में एक पोस्ट लाइक करने पर NDTV की पत्रकार गार्गी रावत जुर्माना भरेंगी!

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एनडीटीवी की पत्रकार और एंकर गार्गी रावत को मानहानि मामले में दोषी मानते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह मामला उस समय सामने आया जब गार्गी रावत ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक अपमानजनक पोस्ट को लाइक किया था। इस पोस्ट में अधिवक्ता अभिजीत अय्यर-मित्रा पर बलात्कार का आरोप लगाया गया था।

अदालत ने कहा कि किसी अपमानजनक या मानहानिकारक ट्वीट को लाइक करना उसे री-पब्लिश करने और व्यापक प्रसार देने के बराबर है। अदालत के अनुसार, गार्गी रावत जैसी जानी-मानी हस्ती द्वारा किसी पोस्ट को लाइक करने का अर्थ है कि उसका प्रभाव और अधिक दर्शकों तक पहुँचेगा।

अभिजीत मित्रा ने इस मामले में गार्गी रावत और वकील दुश्यंत अरोड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि विवादित ट्वीट अभी भी एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर गार्गी रावत की प्रोफ़ाइल या टाइमलाइन पर दिख रहा हो, तो उसे स्थायी रूप से हटा दिया जाए।

अदालत ने कहा, “गार्गी रावत द्वारा मानहानिकारक ट्वीट को लाइक करना रिपब्लिकेशन के बराबर है और इसलिए वे मानहानि की जिम्मेदार हैं।”

  • गार्गी रावत को 10,000 रुपये जुर्माना भरने का आदेश।
  • मानहानिकारक ट्वीट को लाइक करना रिपब्लिकेशन के समान माना।
  • कोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया पर प्रभावशाली व्यक्ति का ‘लाइक’ अधिक प्रसार देता है।
  • अभिजीत अय्यर-मित्रा ने रावत और दुश्यंत अरोड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था।
  • विवादित पोस्ट को स्थायी रूप से हटाने का निर्देश।
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