मुंगेर (बिहार) : पत्रकारिता के छात्रों को ‘सत्य के संधान’ का लेक्चर देने वाले शशि शेखर अपने अखबार के ही एक घोटाल में आरोपी हैं. सुप्रीम कोर्ट के 11 जुलाई 2018 के आदेश के आलोक में मुंगेर के पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने दैनिक हिन्दुस्तान के फर्जी संस्करण और 200 करोड़ रुपए के सरकारी विज्ञापन घोटाले की जांच शुरू कर दी है. इसमें शशि शेखर के अलावा अखबार मालकिन शोभना भरतिया, अक्कू श्रीवास्तव, बिनोद बंधु, अमित चोपड़ा भी आरोपी हैं.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने मुंगेर कोतवाली कांड संख्या-445। 2011 की नामजद अभियुक्त व हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड की चेयरपर्सन शोभना भरतिया और अन्य नामजद अभियुक्तों को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया.
इस बीच, सूचक मन्टू शर्मा ने अपने अधिवक्ता श्रीकृष्ण प्रसाद के साथ लिखित रूप में पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपना पक्ष रख दिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अभियुक्तों की ओर से भी अपना पक्ष पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश कर दिया गया है।
अभियुक्त शोभना भरतिया
अभियुक्त शशि शेखर
स्मरणीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2018 के अपने आदेश में मुंगेर कोतवाली कांड संख्या- 445। 2011 में अविलंब जांच पूरा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम नामजद अभियुक्त शोभना भरतिया की ओर से दायर अपील के बाद सभी कानूनी कार्रवाई पर रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा कर मुंगेर पुलिस को जांच तुरंत पूरा करने का आदेश जारी किया था.
आरोप है कि अभियुक्तों ने वर्ष 2001 के 01 अगस्त से 30 जून, 2011 तक अवैध ढंग से बिना रजिस्ट्रेशन के ही दैनिक हिन्दुस्तान का मुंगेर संस्करण छापा. पूरे ग्यारह वर्ष तक यह फर्जीवाड़ा चला. इस अवैध एडिशन में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और मुंगेर जिला व पुलिस प्रशासन के दो सौ करोड़ के विज्ञापन छापकर भुगतान भी ले लिया. ये लोग पटना एडिशन के रजिस्ट्रेशन नंबर को ही मुंगेर एडिशन में छापा करते थे. इस फर्जीवाड़े के खिलाफ कोर्ट में केस किया गया और अब मामला काफी आगे बढ़ चुका है. पुलिस धोखाधड़ी के इस मामले में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है.
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K.D.Tiwari
August 25, 2018 at 8:04 am
Abhi bhut se eshe milenge.