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मजीठिया : अखबार मालिकों से अपना हक मांगें, झारखंड में भी पत्रकारों के लिए विज्ञापन प्रकाशित

झारखंड : इस समय देश के विभिन्न राज्यों में मजीठिया वेतनमान के संबंध में जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत श्रम विभाग अखबारों की वैतनिक हकीकत खंगालने में जुटा हुआ है। इसके लिए सीधे कोर्ट ने राज्य सरकारों को कड़े निर्देश जारी कर रखे हैं। इसके तहत झारखंड में भी अखबार के जिन साथियों का मजीठिया वेज बोर्ड के तहत पैसा बकाया है, अखबार मालिकों से उसकी वसूली के लिए वे झारखंड सरकार के पास आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से इसका विज्ञापन प्रकाशित करा दिया गया है।

झारखंड : इस समय देश के विभिन्न राज्यों में मजीठिया वेतनमान के संबंध में जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत श्रम विभाग अखबारों की वैतनिक हकीकत खंगालने में जुटा हुआ है। इसके लिए सीधे कोर्ट ने राज्य सरकारों को कड़े निर्देश जारी कर रखे हैं। इसके तहत झारखंड में भी अखबार के जिन साथियों का मजीठिया वेज बोर्ड के तहत पैसा बकाया है, अखबार मालिकों से उसकी वसूली के लिए वे झारखंड सरकार के पास आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से इसका विज्ञापन प्रकाशित करा दिया गया है।

पत्रकारों की सुविधा के लिए सरकार की ओर से जारी विज्ञापन और आवेदन फार्म का फार्मेट यहां प्रस्तुत हैं- 

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