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दिल्ली

लोकमत मीडिया समूह को अपने कर्मचारी नरेंद्र को 70 लाख रुपए देने होंगे : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने लोकमत मीडिया समूह (Lokmat Media Private Limited) को अपने एक कर्मचारी से जुड़े मामले में 70 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह राशि कर्मचारी नरेंद्र को सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटारे के तौर पर दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान लोकमत मीडिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी.यू. सिंह ने अदालत को बताया कि कंपनी कर्मचारी नरेंद्र को 70 लाख रुपये देने को तैयार है। कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए कंपनी को दो सप्ताह के भीतर भुगतान करने और उसका प्रमाण पेश करने का आदेश दिया।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने मामले में नोटिस जारी करते हुए संबंधित आदेश पर अंतरिम रोक भी लगाई। हालांकि अदालत ने साफ कहा कि यदि तय समयसीमा में भुगतान नहीं किया गया, तो यह अंतरिम राहत स्वतः समाप्त हो जाएगी।

यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के 23 फरवरी 2026 के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर 30 अप्रैल 2026 को सुनवाई हुई।

अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, यह विवाद लोकमत मीडिया और उसके कर्मचारी नरेंद्र के बीच लंबित दावों और भुगतान को लेकर था, जिसका अब 70 लाख रुपये में अंतिम निपटारा किए जाने की बात कही गई है।

आदेश कॉपी पढ़ें…

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