फैजाबाद रामजन्मभूमि विवादित परिसर के येलो ज़ोन एरिया में विगत 8 वर्षों से गैर कानूनी तरीके से अपनी दबंगई के बल पर अवैध वाहन पार्किंग स्टैंड चलाने के मामले में जनपद के सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ओझा ने अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष हनुमागढ़ी के महन्थ ज्ञान दास गद्दी नशीन महन्थ रमेश दास कथित ठेकेदार महन्थ सुरेन्द्र दास को सम्मन नोटिस जारी कर आगामी 16 मार्च को हाजिर होने का आदेश जारी किया है। इससे पूरे हनुमान गढ़ी में खलबली मच गयी है।
प्रेस क्लब अयोध्या के अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी ने जनपद सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में एक निगरानी याचिका दाखिल किया था जिसमें न्यायालय को याचिका कर्ता ने बताया कि ये श्री महन्थ गैर कानूनी तरीके से विगत 8 वर्षों से अवैध वाहन पार्किंग स्टैंड चला रहे थे और उनके खिलाफ थाना रामजन्म भूमि में धरा 420, 506 ipc के तहत मुकदमा दर्ज वादी मुकदमा ने दर्ज कराया था। इसकी विवेचना तत्कालीन कटरा चौकी इंचार्ज तेज प्रताप सिंह के द्वारा की जा रही और सही दिशा में विवेचना हो रही थी। पर राजनीतिक पकड़ होने के नाते विवेचक का तबादला कराकर अपनी मनपसन्द का विवेचक अंजनेश सिंह को तैनात कराकर इस पूरे मामले में सबूतों की अनदेखी कर फाइनल रिपोर्ट लगवा दी गयी।
इसे वादी मुकदमा प्रेस क्लब अयोध्या के अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी ने प्रोटेस्ट किया। एसीएम प्रथम ने भी फाइनल रिपोर्ट स्वीकार कर लिया। इसके बाद जनपद न्यायाधीश महोदय के यहां निगरानी याचिका दाखिल की गयी जिस पर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ओझा ने एसीजेएम प्रथम न्यायालय के आदेश को निरस्त कर सभी आरोपियों को आगामी 16 मार्च को न्यायालय में हाजिर होने का सम्मन नोटिस जारी किया है।
Mahendra Tripathi