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मध्य प्रदेश

दिवंगत पत्रकार महेंद्र बापना को कोर्ट के आदेश पर रिलायंस कंपनी देगी 75 लाख रु मुआवजा

इंदौर | पत्रकार महेंद्र बापना की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद उन्हें 75 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. यह फैसला इंदौर जिला न्यायालय ने दिया है.

पत्रकार के इस बीमा क्लेम की लड़ाई वरिष्ठ अधिवक्ता केपी माहेश्वरी और एडवोकेट संजय मेहरा व अक्षांश मेहरा ने लड़ी.

इंदौर जिला कोर्ट ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि पत्रकार महेंद्र बाफना के परिवार को 54 लाख 87 हजार 500 रुपये का मुआवजा दें, साथ ही करीब 20 लाख रुपये का ब्याज भी देने का आदेश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा है कि कंपनी 60 दिनों के भीतर मुआवजे की रकम जारी करे.

2019 को हुआ था एक्सीडेंट
पत्रकार महेंद्र बापना की 11 फरवरी 2019 को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. वे 30 सालों से पत्रकारिता जगत में सक्रिय थे और क्षेत्र के वरिष्ठ और अनुभवी क्राइम पत्रकारों में उनका नाम शामिल था.

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