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राजस्थान

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के खिलाफ एफबी पोस्ट लिखने पर वरिष्ठ पत्रकार महेश झालानी पर मुकदमा

राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार महेश झालानी के खिलाफ जयपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला उनकी एक फेसबुक पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने राजस्थान सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव वी. श्रीनिवास की कार्यशैली पर गंभीर टिप्पणी की थी।

एफआईआर के मुताबिक यह मामला जयपुर के अशोक नगर थाने में दर्ज किया गया। शिकायत राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से दी गई। आरोप है कि 26 अप्रैल 2026 को महेश झालानी ने फेसबुक पर एक पोस्ट प्रकाशित की, जिसमें मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी और राज्य प्रशासन की छवि को “धूमिल और अपमानजनक” तरीके से पेश किया गया।

एफआईआर कॉपी के अनुसार, महेश झालानी ने अपनी पोस्ट में आईएएस अधिकारी वी. श्रीनिवास की प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें “विफलता का प्रतीक” बताया था। पोस्ट में राजस्थान सचिवालय की कार्यप्रणाली, अफसरशाही और शासन व्यवस्था पर भी तीखी टिप्पणियां की गई थीं।

शिकायत में कहा गया कि सोशल मीडिया पर प्रकाशित यह सामग्री राज्य प्रशासन की छवि खराब करने वाली है और इससे आमजन में भ्रम फैल सकता है। इसी आधार पर पत्रकार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

एफआईआर में उल्लेख है कि पोस्ट को “मानहानिकारक” और “आपत्तिजनक” मानते हुए कानूनी कार्रवाई की संस्तुति की गई। जांच अधिकारी के रूप में निरीक्षक मोतीलाल शर्मा को नियुक्त किया गया है।

मामला सामने आने के बाद पत्रकारिता जगत और सोशल मीडिया में बहस शुरू हो गई है। कई लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार की आलोचना के अधिकार से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अधिकारी की छवि खराब करने वाली सामग्री कानून के दायरे में जांच का विषय हो सकती है।

एफआईआर कॉपी पढ़ें…

Official FIR form page: district JAIPUR CITY (SOUTH), PS ASHOK NAGAR, year 2026, FIR No. 0153, date/time 08/05/2026 19:15, with a table of Acts and Sections.
Section of a government form for Complainant/Informant with fields for name, parents' name, birth year, nationality, IDs, address, and contact details (page 2). Rough bilingual layout in English/Hindi.
Page of a government report form in Hindi, showing sections 10–12: total value of stolen property, inquest report/U.D. case details with a two-column table, and the long 'First Information contents' narrative.
Official Hindi legal notice page (page 4) describing investigation of offences, with references to names such as Moti Lal Sharma and directives issued by authorities.
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