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मजीठिया को लेकर अमर उजाला के खिलाफ मुकदमा, अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्टूबर

मजीठिया को लेकर मीडियाकर्मियों की मेहनत रंग लाने लगी है. दैनिक जागरण, इंडयिन एक्सप्रेस, अमर उजाला आदि अखबारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला दायर कर दिया है. इन और इन जैसे दर्जनों अखबारों ने अपने यहां मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से मीडियाकर्मियों को सेलरी नहीं दी है. सबने आधे अधूरे तरीके से मजीठिया को लागू कर अपने स्तर से निपटारा कर दिया है. लेकिन निपटारा करने के दौरान अखबार प्रबंधकों ने जो फर्जीवाड़ा किया है, उसी को आधार बनाकर पत्रकारों ने मुकदमा डाल दिया है.

मजीठिया को लेकर मीडियाकर्मियों की मेहनत रंग लाने लगी है. दैनिक जागरण, इंडयिन एक्सप्रेस, अमर उजाला आदि अखबारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला दायर कर दिया है. इन और इन जैसे दर्जनों अखबारों ने अपने यहां मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से मीडियाकर्मियों को सेलरी नहीं दी है. सबने आधे अधूरे तरीके से मजीठिया को लागू कर अपने स्तर से निपटारा कर दिया है. लेकिन निपटारा करने के दौरान अखबार प्रबंधकों ने जो फर्जीवाड़ा किया है, उसी को आधार बनाकर पत्रकारों ने मुकदमा डाल दिया है.

अमर उजाला के खिलाफ भी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है. केस नंबर 406 ऑफ 2014 की पहली सुनवाई 22 सितंबर को हुई. अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्‍टूबर तय की गई है. कोर्ट नंबर 9 में दो जजों की खंडपीठ ने ऑर्डर दिया है कि इस मामले में अगर अतिरिक्‍त शपथपत्र लगाने की जरूरत है तो इस बीच लगा दिया जए. यह मामला अमर उजाला के खिलाफ सर्वोच्‍च न्‍यायालय की अवमानना करने के खिलाफ दायर किया गया है. अमर उजाला कर्मचारियों की ओर से इस केस की पैरवी वकील दिनेश गर्ग कर रहे हैं. इसके पहले भी इंडियन एक्‍सप्रेस के मामले में भी अगली तारीख 27 अक्‍टूबर लगी है.

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3 Comments

3 Comments

  1. pawan kumar

    October 15, 2014 at 1:20 pm

    i was worked in amarujala in march 2010 to june 2013.
    where i apeal for majithia board.
    I also worked in Dainik bhaskar in sept 2008 to march 2010.
    for this period i am eligible for majithia board yes or not

  2. purushottam asnora

    October 8, 2014 at 1:35 am

    kanun ko thaiga dikhane our ptrakarou ka shoshan karne wale sabhi sansthanou k khilaf karywahi honi chahiye.

  3. mpandu

    October 9, 2014 at 9:49 am

    सारी बातों के बीच अहमदाबाद से शुभ समाचार यह है की कल 8.10.14 की सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दीया है ..यह केस लेबरकोर्ट मे नहीं चलेगा परंतु हाईकोर्ट में ही चलेगा क्योंकी यह केस फोजदारी,सुप्रिम की अवमानना ओर अार्थिक गोटाले का है और भास्कर मेनेजमेन्ट 14 दीवस में इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। 2- इस केस का अभ्यास करते हुए कोर्ट ने यह कहा है की मजीठीया मांगने के कारण प्रशांत दयाल और उनकी टीम पर कंपनी ने द्वेषपूर्ण भाव से सबका तबादला कीया है। कोर्ट ने इस वर्ष मे हुए सभी तबादलोंकी सूची के साथ उसके कारण तथा पोजीशन का ब्योरा मांगा है। हां चुंकी कोर्ट ने तबदले पर प्रशांत या कीसी को स्टे नहीं दीया ……..जो भी है प्रथम चरण हमारे तरफ है अाशा बन रही है अच्छे दिन अाने वाले है। यह समाचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए और हिंमत बढ़ाए। मैं अहमदाबाद दिव्य भास्कर का ही पुराना कर्मचारी हुं।

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