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मध्य प्रदेश

हाईकोर्ट ने हिंदी दैनिक अखबार के संपादक पर लगाया जुर्माना, जज को किया था टार्गेट

ध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ग्वालियर के एक पत्रकार को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है. जिसके चलते उस पर जुर्माना लगाया गया है.

पत्रकार की पहचान दैनिक चंबल वाणी अखबार के संपादक सुमन सिंह सिकरवार के रूप में हुई है. सिकरवार को साल 2011 में एक जज को टार्गेट करती हुई रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया गया है.

संपादक पर न्यायमूर्ति रवि मलिमथ और मिलिंद रमेश फड़के की खंडपीठ ने 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा एमपी हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन में एक लाख रुपये की रकम एक माह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है. सिकरवार को कोर्ट की तरफ से भविष्य में सतर्क रहने का भी निर्देश दिया गया है.

फैसले के दौरान अदालत ने कहा कि, “यह समाचार केवल न्यायाधीशों, उनके कामकाज और उनके फैसलों की निष्पक्ष आलोचना की प्रकृति का नहीं था, बल्कि असंयमित भाषा और अवांछनीय अपशब्दों के इस्तेमाल से जुड़ा था.”

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, साल 2011 में दैनिक चंबल वाणी के संपादक सुमन सिंह सिकरवार ने एक सिटिंग जज के खिलाफ खबर चलाई थी. खबर का टाइटल था, “सर्वोच्च न्यायालय आज की तरह निष्पक्ष हो जाए तो जज श्री मोदी जी को जेल में होना था”… इस खबर को अदालत ने स्वता संज्ञान लेते हुए संपादक सिकरवार पर जुर्माना लगाया है.

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