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दिल्ली

सुभाष चंद्रा के खिलाफ दिवाला कार्यवाही में एनसीएलटी ने बदला समाधान पेशेवर

नसीएलटी यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की दिल्ली शाखा ने जी एंटरटेनमेंट के फाउंडर सुभाष चंद्रा के खिलाफ दिवाला कार्यवाही में समाधान पेशेवर को बदलने का निर्देश मिलने के बाद पीठ ने राजकमल सरावगी की जगह शिव नंदन शर्मा को नियुक्त किया है.

न्यायाधिकरण ने यह आदेश सुभाष चंद्रा की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. एनसीएलटी ने कहा कि, हमने राजकमल सरावगी को बदलने का आदेश दिया है.

इससे पहले 22 अप्रैल को एनसीएलटी ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की याचिका को स्वीकार कर लिया था और सुभाष चंद्रा के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का निरेदश दिया था.

एस्सेल ग्रुप की कंपनी विवेक इन्फ्राकॉन लिमिटेड को दी गई गारंटी में चूक को लेकर जी एंटरटेनमेंट के मानद चेयरमैन के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू की गई है. एनसीएलटी ने अपने आदेश में कहा, नवनियुक्त समाधान पेशेवर 22 अप्रैल, 2024 के हमारे आदेश के अनुसार अपने कार्य करेंगे.

इससे पहले चंद्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि वह समाधान पेशेवर की क्षमता पर भरोसा करने में असमर्थ हैं. कार्यवाही के दौरान एनसीएलटी से कहा गया कि समाधान पेशेवर ने लोधी होटल में पहली बैठक बुलाई थी. उस समय उनके साथ एक वकील था. सुनवाई के दौरान समाधान पेशेवर ने भी यह स्वीकार किया.

यह ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता के प्रावधानों के खिलाफ था। इसमें कहा गया है कि समाधान पेशेवर को सौंपी गई भूमिका सलाहकार की है और पुनर्भुगतान योजना केवल कर्ज लेने वालों को तैयार करना है।

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