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प्रणय व राधिका रॉय को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से तगड़ा झटका

अभी सेबी के झटके से उबरे भी नहीं थे कि एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय को हफ्ते भर के अंदर दूसरा बड़ा तेज झटका लगा है। इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल ने सिक्योरिटी मार्केट में कुछ लेनदेन के संबंध में कर चोरी के मुद्दे पर उनके खिलाफ आयकर विभाग के पुराने फैसले को बरकरार रखा है। ट्रिब्यूनल के ज्यूडिशियल मेंबर बीना ए पिल्लई और अकाउंटेंट मेंबर प्रशांत महर्षि की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। आरोप है कि इन दोनों ने 2009-10 और 2010-11 के असेसमेंट ईयर में 117 करोड़ रुपए की आय छुपाई।

आरोप के मुताबिक राधिका रॉय ने 31 जुलाई 2010 को फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न में कुल 90,80,683 रुपये की इनकम दिखाई थी। बाद में 16 मार्च 2011 के रिटर्न रिवाइज किया गया और उसमें करीब 35 करोड़ रुपये के कैपिटल लॉस की बात कही गई जो पुराने रिटर्न में छुपाई गई थी। इस रिवाइज्ड रिटर्न के बाद इनकम टैक्स के अफसरों के कान खड़े हो गए थे और उनके केस को स्क्रूटनी में डाल दिया।

बाद में स्क्रूटनी के दौरान पता चला कि 2009 में एनडीटीवी के शेयर्स 140 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बिक रहे थे लेकिन राधिका रॉय ने 57 लाख 81 हजार 841 शेयर मात्र 4 रुपए प्रति शेयर की दर से 3 अगस्त 2009 को दूसरी कंपनी आर आर पी आर होल्डिंग्स को बेची। बाद में उन्हीं शेयर को सात महीने बाद 140 रूपये की दर से 9 मार्च 2010 को बेचा गया। यानी 3500 फीसदी ज्यादा कीमत पर। आयकर विभाग ने इस सौदे पर सवाल खड़े किए थे। यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस आर आर पी आर होल्डिंग्स कंपनी को ये शेयर बेचे गए थे उसकी आधी हिस्सेदारी रॉय दम्पत्ति के पास ही थी। विभाग ने पाया कि इससे हुई कैपिटल गेन को छुपाया गया है। इसके अलावा इस ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं चुकाया गया।

आयकर के असेसमेंट अफसर ने जांच में पाया कि आयकर दाता ने कर चोरी के इरादे से ट्रांजैक्शन की हेराफेरी की है। इसके बाद आयकर अधिकारी ने कैपिटल गेन पर टैक्स और जुर्माना लगा दिया जिसे रॉय दम्पत्ति ने इनकम टैक्स कमिश्नर के पास चुनौती दी। इनकम टैक्स कमिशनर ने एक केस में रॉय दम्पत्ति को राहत दी जबकि दूसरे में असेसमेंट अफसर के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद रॉय दम्पत्ति और असेसमेंट अफसर दोनों अपील ट्रिब्यूनल पहुंच गए।अपील ट्रिब्यूनल ने अपने 137 पृष्ठों के फैसले में दोनों मामलों में आयकर अधिकारी के मूल फैसलों को बहाल रखा और एक मामले में इनकमटैक्स कमिश्नर के फैसले को उलट दिया।
गौरतलब है कि एक हफ्ते पहले ही सेबी ने एनडीटीवी लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रणय रॉय और राधिका रॉय समेत तीन प्रमोटरों पर पूंजी बाजार में कारोबार करने पर दो साल का प्रतिबंध लगा दिया था।सेबी ने कहा था कि प्रणय और राधिका दो साल तक कंपनी के निदेशक मंडल या शीर्ष प्रबंधन में भी कोई भूमिका नहीं निभा सकेंगे। इनके अलावा किसी अन्य कंपनी में भी एक साल तक निदेशक मंडल में शामिल नहीं हो सकेंगे।लेकिन इस पर स्टे हो गया है।

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