
मध्यप्रदेश में लेबर कोर्ट ने दस मीडियाकर्मियों के पक्ष में एक आर्डर पास किया था जिसके खिलाफ राजस्थान पत्रिका प्रबंधन ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने पत्रिका की अपील खारिज कर प्रबंधन पर जुर्माना लगाते हुए सभी 10 मीडियाकर्मी साथियों को दस-दस हजार रुपये 10 दिन में देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह पेमेंट आनलाइन सीधे कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर करें और उसकी रसीद कोर्ट में पेश करें। इसके अलावा पत्रिका प्रबंधन को 25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति (दस लोग) के हिसाब से कॉस्ट स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को 30 दिन में जमा कराने का भी आदेश दिया।
आप भी पढ़िए हाईकोर्ट के इस आर्डर की कॉपी-





शशिकांत सिंह
पत्रकार और वाइस प्रेसिडेंट
न्यूज़ पेपर एम्प्लाइज यूनियन ऑफ इंडिया
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