सचिव
भारतीय प्रेस परिषद
नई दिल्ली ।
विषय : भारतीय प्रेस परिषद द्वारा स्मॉल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स को GST से मुक्त करने के निर्णय के संबंध में GST Council से पत्राचार के प्रति उत्तर न देने के लिए अवमानना कार्यवाही करने का समन जारी करने हेतु ।
महोदय,
आप उक्त विषय में अवगत ही हैं कि भारतीय प्रेस परिषद की एक विशेष बैठक में स्मॉल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स को GST से मुक्त करने का निर्णय पारित किया गया था। काफी लंबा समय व्यतीत होने के बाद भी GST Council ने उक्त विषय में कोई निर्णय लेने की सूचना भारतीय प्रेस परिषद को नहीं भेजी है।
PCI की ओर से अनेकों पत्र GST Council को लिखकर की गई कार्यवाही से भारतीय प्रेस परिषद को अवगत कराने को कहा गया है। किंतु GST Council अपनी निरंतर अपनी हठधर्मी पर कायम है। भारतीय प्रेस परिषद को अपने निर्णय को लागू कराने के लिए न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। भारतीय प्रेस परिषद भारतीय संसद द्वारा पारित कानून से गठित एक संवैधानिक संस्था है।
PCI को समन जारी करके परिषद के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए निर्देश पारित करने का भी अधिकार प्राप्त है। यदि समन तामील होने के बाद भी परिषद के समक्ष उपस्थित नहीं होने के बाद वारंट जारी करने का भी कानूनी अधिकार प्राप्त है। निवर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने परिषद का निर्णय नहीं मानने पर श्री अजय मित्तल सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को गिरफ्तारी वारंट जारी करने को विवश होना पड़ा था।
बाद में उन्हें परिषद के निर्णय को लागू करना ही पड़ा था। सचिव को जारी गिरफ्तारी वारंट पर न्यायालय से स्थगन आदेश भी लेना पड़ा था। ऐसा लग रहा है कि भारतीय प्रेस परिषद को फिर से अपनी शक्ति का प्रयोग करके सचिव, GST Council को समन जारी करके तलब करना चाहिए।
आशा है कि आप इस मामले को परिषद की पूर्ण समिति की प्रस्तावित बैठक 21 अगस्त 2023 में प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे।
भवदीय
अशोक कुमार नवरत्न
पूर्व सदस्य
भारतीय प्रेस परिषद
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