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एबीपी आनंद के पत्रकार प्रकाश सिन्हा के घर पुलिस की रेड

श्चिम बंगाल पुलिस ने एबीपी आनंद के पत्रकार प्रकाश सिन्हा के घर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू किया. मामला गुरूवार 29 फरवरी सुबह लगभग 6 बजे का है. नरेंद्रपुर थाने की एक पुलिस पार्टी ने कोलकाता स्थित उनके घर पर छापेमारी की. उन्होंने छापे के पीछे का कारण नहीं बताया और सभी को आवास में प्रवेश करने से रोक दिया. 

एबीपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस सुबह 6 बजे से पहले सिन्हा के आवास पर पहुंच गई और सुबह 7 बजे के आसपास तलाशी अभियान शुरू किया. केवल वे लोग ही घर में प्रवेश कर सकते थे जो काम के लिए आए थे और अपना पहचान पत्र प्रस्तुत किया था। पुलिस ने गेट पर बैरिकेडिंग कर दी और दूसरों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी.

बाद में पुलिस ने दावा किया कि यह तलाशी धोखाधड़ी और वेटलैंड संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन की शिकायतों के संबंध में थी, और कहा कि प्रकाश सिन्हा के खिलाफ नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने फ्लैट खरीदने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए थे, लेकिन वादे के मुताबिक उसे फ्लैट नहीं मिला. पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर कई जगहों पर तलाशी ली गई है. हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि पत्रकार पर पैसे लेने का आरोप है या नहीं.   

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हालाँकि, पुलिस को कथित तौर पर पत्रकारों से जब्त करने के लिए कुछ भी नहीं मिला. लेकिन उन्होंने घर छोड़ने से पहले पेन ड्राइव और लैपटॉप से ​​कुछ डेटा ट्रांसफर कर लिया. तलाशी पूरी करने के बाद पुलिस टीम सुबह लगभग 11 बजे घर से निकली.   

तलाशी के बारे में बात करते हुए प्रकाश सिन्हा की पत्नी श्वेता सिन्हा ने कहा कि जब पुलिस टीम पहुंची तो प्रकाश अपनी दिनचर्या के अनुसार सुबह की सैर पर निकले थे और परिवार के अन्य सदस्य सो रहे थे. उन्होंने कहा कि 10 से 12 पुलिसकर्मियों की एक टीम ने घर का दौरा किया और उन्होंने हर चीज की तलाशी ली. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी, जो उच्च माध्यमिक परीक्षा दे रही है, घर में इतने सारे पुलिसकर्मियों को देखकर दो बार बेहोश हो गई.

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बता दें कि इस महीने में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा निशाना बनाया जाने वाला यह दूसरा एबीपी पत्रकार है. एबीपी आनंद समाचार एंकर सुमन डे पर उनके बंगाली समाचार शो ‘घंटाखानेक सोंगे सुमन’ पर संदेशखाली विरोध प्रदर्शन से संबंधित कथित भ्रामक दावे करने के लिए आईपीसी की धारा 153 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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