Connect with us

Hi, what are you looking for?

Local News Community

बिहार

पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस- तीन दोषियों को उम्रकैद, डेढ़ लाख का जुर्माना

मुजफ्फरपुर (बिहार)। चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में बुधवार को मुजफ्फरपुर की सीबीआई की विशेष अदालत ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीन दोषियों—रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता और सोनू कुमार गुप्ता—को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही, उन पर कुल डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

गौरतलब है कि मई 2016 में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया और बाद में बिहार सरकार की अनुशंसा पर इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। जांच के दौरान राजद के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम भी सामने आया था, लेकिन सुनवाई के दौरान उनके निधन के कारण उनके खिलाफ मामला समाप्त हो गया।

अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया, जबकि तीन अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के ज़रिए मुआवज़ा देने का आदेश भी दिया है।

सीबीआई की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक राकेश दूबे ने कहा कि यह एक संगठित और गंभीर षड्यंत्र था, जिसमें आज दोषियों को सज़ा मिल गई है। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता शरद कुमार ने अदालत के फैसले पर आपत्ति जताई और कहा कि सीबीआई द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तकनीकी व मानवीय दृष्टि से सही नहीं थे। उन्होंने ऐलान किया कि इस फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

Pahad Ki Dada: Hill Mail Uttarakhand
CosmoQuick: AI Recruitment For Media Jobs
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

भड़ास लीगल टीम : Bhadas Legal Team

भड़ास मेल: [email protected]

Latest 100 भड़ास

विज्ञापन