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उत्तर प्रदेश

सहारा प्रबंधन को झटका- 48 घंटे के अंदर सैलरी दो वरना कुर्क होगी संपत्ति

नोएडा- सैलरी के मसले पर सहारा ग्रुप को दोहरा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारा प्रबंधन की याचिका सुनने से यह कहकर इनकार कर दिया कि पहले गौतमबुद्ध नगर श्रम आयुक्त की तरफ से काटे गए आरसी की राशि जमा करें तब ही याचिका सुनी जाएगी। गुरूवार को इस संबंध में सुनवाई हुई। सहारा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और वकीलों की फौज खड़ी कर दी लेकिन सहारा प्रबंधन की चालाकी नहीं चल सकी।

उधर, श्रम आयुक्त की तरफ से बीते तीन महीने के चालान राशि को लेकर जिला प्रशासन ने भी सख्ती बरती है बुधवार को जिला प्रशासन की तरफ से सहारा कैंपस में नोटिस चस्पा किया गया है। जिसमें 48 घंटे के अंदर बकाया वेतन का भुगतान नहीं करने पर संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी गई है।

बुधवार को जिला प्रशासन की टीम सहारा कैंपस पहुंची और नोटिस चस्पा किया। नोटिस में 1 करोड़ 2 लाख 96 हजार 220 रुपए भुगतान करने को कहा गया है इसके लिए 48 घंटे का समय दिया गया है इसके बाद साफ-साफ शब्दों में सहारा कैंपस के सी 2,3,4 संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी गई है।

इससे पहले बुधवार को जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से सहारा प्रबंधन में हड़कंप मच गया है और आदेश के खिलाफ राहत की उम्मीद लिए हाई कोर्ट का रूख किया गया लेकिन हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली।

जिला प्रशासन की तरफ से सहारा प्रबंधन को आगाह किया गया है कि अगले 48 घंटे में कैंपस के एक भी समान इधर से उधर नहीं किया जाए। सहारा कैंपस में धरना दे रहे कर्मचारी भी रात जागकर धरना स्थल से निगरानी कर रहे हैं। शुक्रवार को समय सीमा पूरी हो रही है सूत्रों के मुताबिक अगर सहारा प्रबंधन कर्मचारियों की सैलरी नहीं देता है तो शनिवार को संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू होगी।

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