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ग्रेच्युटी न देने पर श्रम आयुक्त ने सहारा समूह से वसूली का आदेश जारी किया

सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा और मीडिया के हेड के खिलाफ संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त जयपुर ने ग्रेच्युटी नहीं देने के मामले में कुर्की करने के आदेश जारी किए.

राष्ट्रीय सहारा जयपुर के ब्यूरो चीफ श्याम सुंदर शर्मा को सेवानिवृत्ति के बाद भी ग्रेच्युटी की राशि नहीं देने के मामले में जयपुर के संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त ने सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा, सहारा मीडिया के हेड और समूह संपादक के नाम कुर्की आदेश जारी किए हैं.

श्रम न्यायालय ने जयपुर के जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर कहा है कि ग्रेच्युटी की बकाया ₹ 4 लाख 60 हजार 191 की राशि मय 10% ब्याज के अलावा ₹3000 की राशि वाद खर्च वसूला जाए.

इस कुर्की आदेश के माध्यम से कहा है कि यह राशि संपत्ति बेचकर वसूली जाए. जयपुर के जिला कलेक्टर ने इस आदेश के बाद लखनऊ के जिला कलेक्टर और नोएडा के जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर इस राशि की वसूली करने के लिए कहा है. लेकिन अभी तक राष्ट्रीय सहारा द्वारा यह राशि नहीं दी गई है .अब जमीन बेचकर यह राशि वसूल की जाएगी.

उल्लेखनीय है कि श्याम सुंदर शर्मा राष्ट्रीय सहारा जयपुर ब्यूरो चीफ के पद से 31 अगस्त 2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं. ग्रेच्युटी की राशि नहीं देने के कारण उन्हें श्रम न्यायालय में जाना पड़ा.

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