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मध्य प्रदेश

मुरैना में ब्लैकमेलिंग के आरोपी IBC24 और पत्रिका के रिपोर्टरों पर 5 धाराओं में मुकदमा

मुरैना के अमर शहीद पं. रामप्रसाद बिस्मिल संग्रहालय में ताला तोड़कर खुद सामग्री बिखेरने, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में IBC24 के पत्रकार सतेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। चौकीदार पूरन प्रजापति की शिकायत पर कोतवाली थाने में BNS की धारा 132, 308(2), 296, 248, 3(5) के तहत केस पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

क्या है पूरा मामला?

शिकायत के मुताबिक 20 जुलाई 2025 को दोपहर करीब 2 बजे पुलिस स्टाफ के संग्रहालय से बाहर जाने के बाद सतेंद्र तोमर बिना अनुमति पहली मंजिल पर गए। सीढ़ियों पर लगे गेट का ताला तोड़कर ऊपर चढ़े और हाथ में पॉलीथिन में रखी सामग्री लाइट के बोर्ड के पीछे बिखेर दी। चौकीदार द्वारा टोकने पर अभद्र भाषा और मां-बहन की गाली दी।

करीब एक घंटे बाद सतेंद्र तोमर पुनः पत्रिका अखबार के अशोक शर्मा व दो अन्य लोगों के साथ आए। ऊपर चढ़कर मोबाइल से उस सामग्री के फोटो-वीडियो बनाए और जोर-जोर से चिल्लाने लगे कि “यहां अश्लील हरकतें होती हैं”। विरोध करने पर स्टाफ को दोबारा गाली दी और शोरूम का शीशा तोड़ दिया।

धमकी का भी आरोप

शिकायतकर्ता पूरन प्रजापति ने बताया कि दो दिन बाद सतेंद्र तोमर संग्रहालय परिसर में स्व-सहायता समूह की दुकान पर पहुंचे और वहां काम कर रही महिला से अभद्र भाषा में गाली-गलौज करते हुए कहा, “तुम्हारी दुकान का शटर उखाड़ दूंगा, संग्रहालय बंद करवा दूंगा, तुम लोगों को नौकरी से हटवा दूंगा”। शिकायत में लिखा है कि पत्रकार पूर्व में भी इसी तरह की हरकत कर चुका है और कहता है “पैसे दो, नहीं तो ऐसा फंसा दूंगा कि सोचा भी नहीं होगा”।

जांच के बाद FIR

आवेदक पूरन प्रजापति ने पुलिस अधीक्षक मुरैना को आवेदन दिया। जांच श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा की गई। SP मुरैना ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रतिवेदन क्रमांक /पुअ/मुरैना/शिका./डीएम/710/25-26 दिनांक 15.04.2026 के आधार पर थाना कोतवाली मुरैना में पदस्थ HCM अरविंद सिंह राठौर ने FIR दर्ज की। पुलिस ने प्रथम दृष्टया धाराएं घटित होना माना है।

क्या कहते हैं अधिकारी?

पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों और जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर केस दर्ज कर विवेचना की जा रही है। आरोप सिद्ध होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

FIR कॉपी देखिए…

First Information Report (FIR) document with sections and dates, titled 'First Information Report' in English and Hindi.
Scanned Hindi police form with sections for place of occurrence, complainant details, and IDs (personal info and contact fields).
Official form page with a table of four individuals’ names, aliases, and addresses; includes sections for delays and property details.
Close-up of a blurred legal document page with Hindi and some English headings, including 'Action taken' and 'Directed (Name of I.O.)'.
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