सजा सुनाए जाने से एक दिन पहले तक ये पत्रकार फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहा था. अब ये आजीवन कारावास की सजा पाकर जेल में हैं. भारत समाचार न्यूज़ चैनल से जुड़े पत्रकार सीमाब नक़वी वर्ष 2009 में थाना हथगांव, जनपद फतेहपुर में हुए चर्चित हत्या कांड के मामले में आरोपी थे और कल दोष सिद्धि के बाद सजा का एलान अदालत ने कर दिया तो जेल पहुँचा दिए गए हैं. आश्चर्य यह कि सीमाब नक़वी राजधानी लखनऊ में सक्रिय पत्रकार के रूप में कार्यरत थे और उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता भी प्राप्त था. ऐसे में सजा के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि गंभीर आपराधिक मुकदमे लंबित होने के बावजूद मान्यता कैसे बरकरार रही और न्यूज़ चैनल उन्हें काम पर कैसे रखा हुआ था?
लखनऊ/फतेहपुर। वर्ष 2009 में थाना हथगांव, जनपद फतेहपुर में हुए चर्चित हत्या कांड के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। फतेहपुर की जिला अदालत ने मामले में दोष सिद्ध होने पर 17 साल बाद सजा सुनाते हुए भारत समाचार न्यूज़ चैनल से जुड़े पत्रकार सीमाब नक़वी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने अभियुक्त को संबंधित धाराओं में दोषी मानते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। यह मामला मुसं-219/2009 से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें लंबे समय से सुनवाई चल रही थी।
बताया जा रहा है कि सीमाब नक़वी राजधानी लखनऊ में सक्रिय पत्रकार के रूप में कार्यरत थे और उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता भी प्राप्त थी। ऐसे में सजा के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि गंभीर आपराधिक मुकदमे लंबित होने के बावजूद मान्यता कैसे बरकरार रही।
मामले में सजा सुनाए जाने के बाद संबंधित विभागों की भूमिका पर भी चर्चा तेज हो गई है। यह प्रकरण पत्रकारिता जगत और प्रशासनिक तंत्र, दोनों के लिए अहम माना जा रहा है।
फिलहाल दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी हलचल देखी जा रही है।

भारत समाचार से UPGovt मान्यता प्राप्त पत्रकार सीमाब नक़वी को 17 साल पुराने हत्या के मुअसं-219/2009 में आजीवन कारावास, ऐसे शातिर अपराधियों को कैसे मिली मान्यता! करता था माननियों का साक्षात्कार! CM Office UP की सुरक्षा में खतरा नहीं! Info Dept UP और लखनऊ कमिश्नर, लापरवाही ही हद्द पार! -अभिषेक मिश्रा, पत्रकार

पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट-
जनपद- फतेहपुर
दिनांक-20.02.2026… मॉनिटरिंग सेल, जनपद- फतेहपुर की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप दिनांक-20.02.2026 को मा0 न्यायालय एएसजे/एडीजे कोर्ट नं- 02, जनपद- फतेहपुर द्वारा अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 34,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया–
पुलिस महानिदेशक, उप्र महोदय द्वारा चलाये गये विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर (नोडल अधिकारी) के कुशल नेतृत्व में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-20.02.2026 को मा. न्यायालय एएसजे/ एडीजे कोर्ट नं- 02, जनपद- फतेहपुर द्वारा थाना- हथगांव, जनपद- फतेहपुर में पंजीकृत अभियोग एसटी नं0- 297/2010, मुसं- 219/2009, धारा- 147/ 148/ 149/ 307/302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण-
- शाहिद राजा पुत्र स्व. अतहर हुसैन 2. सलमान 3. सिकन्दर, 4. सिमाब नकबी पुत्रगण मंजू मिया 5. मोबीन 6. मसरूर, 7. गय्यूर मोईन जैदी पुत्रगण स्व0 हातिम अली, 8. असगर पुत्र रौनक अली, 9. रूकनुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन निवासीगण पट्टीशाह थाना हथगांव, 10. रमेश चन्द्र पुत्र राम सिंह निवासी खरकी का पुरवा पट्टीशाह थाना हथगांव, 11. मुहम्मद हई पुत्र समद निवासी नरौली थाना सुल्तानपुर घोष, 12. फरहान अब्बास उर्फ बासू पुत्र हुसैन इमाम उर्फ फसनत हुसैन निवासी पट्टीशाह, थाना हथगांव, जनपद – फतेहपुर को धारा- 147 भादवि के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 2,000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित, धारा- 148 भादवि के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 2,000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित, धारा- 307/149 भादवि के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 10,000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित, धारा- 302/149 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 20,000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर प्रत्येक को 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा।
पुलिस टीम-
1- निरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, फतेहपुर।
2- उ0नि0 श्री अश्विनी वर्मा, 3- का. रोहित राजावत, 4- का. जितेन्द्र सिंह,
5- का0 विवेक कुमार, मॉनिटरिंग सेल, जनपद- फतेहपुर।
- विवेचक- उ0नि0 श्रीमती अनिता सिंह,7. पैरोकार- का. अजय कुमार, थाना- हथगांव।
- कोर्ट मुहर्रिर- का. स्वेता पटेल, 9. एडीजीसी – श्री प्रमिल श्रीवास्तव, जनपद- फतेहपुर।


