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बिहार

सहारा समूह को निवेशकों का पैसा दबाने पर बिहार सरकार की धमकी

सहारा ग्रुप को बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि जिन जमाकर्ताओं के पैसे की मैच्यूरिटी पूरी हो गयी है, उन्हें 15 दिनों के अंदर परिपक्व राशि का भुगतान करें. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ये चेतावनी एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद दी है. बताया जाता है कि बैठक में नान बैंकिंग कंपनी सहारा समूह को कहा गया है कि पैसा लौटाने में किसी तरह की कोताही न बरतें. परिपक्वता राशि का 15 दिनों के अंदर भुगतान नहीं किये जाने पर बिहार प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट-2002 (BPID) के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि सहारा समूह द्वारा मल्टी स्टेट को-कॉपरेटिव सोसाइटी के जरिए राशि जमा कराकर जमाकर्ताओं को समय से भुगतान नहीं कर जमा अवधि बढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा है.

सहारा समूह के निवेशकों और एजेंटों द्वारा मिलकर पटना में पिछले कई दिनों से चलाए जा रहे भिक्षाटन आंदोलन का असर होने लगा है. बिहार सरकार ने सहारा समूह को भुगतान न करने पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी है. ज्ञात हो कि पूरे बिहार में सहारा के निवेशक उबल रहे हैं. उनके पैसे सहारा समूह द्वारा दबा लिए गए हैं. यूपी में एक जगह तो सहारा के लोगों ने ही फर्जी तरीके से मिलकर निवेशकों का पैसा निकाल लिया.

बिहार विधानमंडल के मॉनसूत्र सत्र के 17वें दिन प्रश्नकाल में सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एलान किया कि जमाकर्ताओं की जमा राशि सहारा इंडिया के द्वारा वापस नहीं किया गया, तो अब मामला दर्ज किया जायेगा. प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होने पर आरजेडी सदस्य कुमार सर्वजीत के सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अप्रैल से मई 2019 तक सहारा इंडिया के खिलाफ करीब 6100 आवेदन प्राप्त हुए हैं. अब तक इनमें से मात्र 50 फीसदी से भी कम आवेदनों का निबटारा किया गया है. उन्होंने कहा कि पटन में सबसे अधिक आवेदन मिले हैं. उन्होंने सदन को बताया कि सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को जमाकर्ताओं की राशि भगुतान करने को लेकर कंपनी से बात करने को कहा है. साथ ही कहा कि अगर कंपनी की ओर से जमाकर्ताओं की जमा राशि को वापस नहीं किया गया, तो फिर सरकार मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि हम जमाकर्ताओं की राशि वापस कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे.

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बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा में साफ-साफ कहा कि सहारा समूह ने निवेशकों के पैसे वापस नहीं किये तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जायेगी. मोदी ने कहा कि तीन सोसाइटीज (सहारा इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, यूनिवर्सल सहार्यन मल्टी पर्पस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड) द्वारा जमाकर्ताओं से निवेश राशि प्राप्त की जा रही है. यह तीनों सोसाइटी सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में रजिस्टर्ड हैं.

निवेशकों से जमा लेना और परिपक्वता पर राशि का भुगतान करना इन सोसाइटियों का कर्तव्य है. इसमें तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होती है. इसके बावजूद बिहार सरकार अपने स्तर से भी निवेशकों की जमा पूंजी वापस कराने के लिए जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत पूरा प्रयास कर रही है. निवेशकों की परिपक्वता राशि नहीं लौटाने पर सहारा पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.

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वित्त मंत्री विधानसभा में राजद के कुमार सर्वजीत द्वारा पूछे गये अल्प सूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. उन्होंने बताया कि सहारा के मैच्युरिटी राशि का भुगतान न होने के संबंध में शिकायतें प्राय: सभी जिलों में अफसरों को मिल रही हैं. सबसे ज्यादा शिकायतें पटना से से हैं.

पटना जिले में कुल 3556 निवेशकों ने परिपक्वता राशि के भुगतान के लिए आवेदन दिया है. इनमें 1982 मामलों में कुल 18 करोड़ 36 लाख 51 हजार 566 रुपये का भुगतान किया जा चुका है. पूर्णिया जिले में 13 लाख 76 हजार, लखीसराय जिले में नौ लाख 90 हजार, सारण जिले में चार लाख 29 हजार का भुगतान किये जाने की सूचना मिली है. अन्य जिलों से रिपोर्ट की मांग की गयी है.

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सहारा इंडिया की ओर से निवेशकों को राशि भुगतान के लिए संबंधित जिलों के डीएम को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के लिए सक्षम प्राधिकार है. उनके द्वारा लगातार सहारा इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है और भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है. भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में सहारा इंडिया कंपनी के विरुद्ध बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम 2002 (संशोधित अधिनियम 2013 व 2017) के तहत कार्रवाई करने के लिए सभी डीएम को निर्देश दिया गया है.

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