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न्यूज़लॉन्ड्री को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, टीवी टुडे के खिलाफ कंटेंट हटाने का आदेश

नई दिल्ली। Delhi High Court ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म Newslaundry को बड़ा झटका देते हुए उसके कंटेंट के कुछ हिस्सों को हटाने का आदेश दिया है। मामला TV Today Network से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत Aaj Tak और India Today जैसे चैनल आते हैं।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि Newslaundry द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ भाषा पहली नजर में “अपमानजनक और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली” है, इसलिए इन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए।

दरअसल, Newslaundry के कुछ वीडियो और डिजिटल कंटेंट में TV Today के कार्यक्रमों और पत्रकारों के लिए “shit”, “shit show”, “high on weed or opium” और “your punctuation is as bad as your journalism” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अदालत ने माना कि यह सामान्य आलोचना या व्यंग्य की सीमा से बाहर जाकर सीधे तौर पर “disparagement” यानी छवि खराब करने की श्रेणी में आता है।

कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की टिप्पणियों का ऑनलाइन बने रहना TV Today की प्रतिष्ठा को “गंभीर और अपूरणीय नुकसान” पहुंचा सकता है, इसलिए इन्हें तुरंत हटाना जरूरी है।

यह पूरा विवाद 2021-22 में शुरू हुआ था, जब TV Today ने Newslaundry के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन, मानहानि और अपमानजनक टिप्पणियों का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था। बाद में दोनों पक्षों ने सिंगल जज के आदेश के खिलाफ अपील की, जिस पर अब डिवीजन बेंच ने यह अंतरिम आदेश दिया है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मीडिया संस्थानों को आलोचना का अधिकार जरूर है, लेकिन यह अधिकार “गाली-गलौज या अपमानजनक भाषा” तक नहीं फैल सकता।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब मीडिया के भीतर ही “क्रिटिसिज्म बनाम कैरेक्टर अटैक” की बहस तेज है—और अदालत ने इस लाइन को साफ तौर पर खींचने की कोशिश की है।

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