
न्यूज 18 उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के हमीरपुर संवाददाता उमाशंकर मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। कोविड संकट से निपटने के लिए हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए हमीरपुर के जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने दिशा-निर्देश जारी किए थे. इसको लेकर खबर चलाने पर उमाशंकर के खिलाफ 420, 505 व आपदा अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत हमीरपुर की सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है।
खबर चलाने के बाद जिला प्रशासन की ओर से उमाशंकर को दो पेज का नोटिस भी जारी किया गया था. बताते चलें कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी द्वारा जारी दिशा-निर्देश पर उमाशंकर ने 9 अगस्त को जिला प्रशासन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से न्यूज18 पर खबर चलाई. खबर के अनुसार दो पाहिया वाहन पर पत्नी के आलावा किसी और के बैठाने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की बात कही गई. साथ ही इस खबर को चलाने के लिए कुछ विजुअल भी प्लांट किए गए.
इस खबर के माध्यम से ऐसा दर्शाया भी गया जैसे जिला प्रशासन के इस आदेश के बाद हमीरपुर के जनमानस में त्राहि-त्राहि मची हुई है. इतना ही नहीं खबर को प्लांट करने के लिए अपने परिचित लोगों की बाइट भी चलाई गई. अपर जिलाधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्त ने बाइट में यह साफ किया कि कोविड-19 से बचाव के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर दिए गए फैसले का अनुपालन करते हुए जिला प्रशासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कपल शब्द का प्रयोग किया है. लेकिन अतिउत्साह में न्यूज18 के संवाददाता उमाशंकर ने इस खबर को इस तरह से चलाया जैसे जिला प्रशासन का आदेश आते ही लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.




एक मीडियाकर्मी द्वारा भेजे गए पत्र पर आधारित.
One comment on “तोड़-मरोड़कर खबर चलाने के आरोप में टीवी पत्रकार पर दर्ज हुआ मुकदमा”
यह इतना घटिया वेबसाइट है कि जहां से इसको पैसा मिले और जिनको इन को बर्बाद करना होता है उनकी खबरें यह सिर्फ दिखाते हैं कुछ दिन पहले सहारा मीडिया कर्मी न्यूज़ फ्लोर पर अपनी सैलरी की मांग कर रहे थे और उस खबर को उनके एक मीडियाकर्मी ने पोस्ट किया भड़ास वाले ने एक भी शब्द नहीं छापा बाकी जहां इसको मक्खन लगाना होता है उनको उनको यह बहुत अच्छी तरह से छाप देता है इस पर विश्वास करना बड़ी भूल करना है