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व्हाट्सएप प्राइवेसी विवाद : NCLAT से मेटा को आधी राहत, भरना होगा 106 करोड़ रु जुर्माना!

नई दिल्ली | मेटा को आज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) से बड़ी राहत मिली, जब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के उस आदेश पर रोक लगा दी गई, जिसमें व्हाट्सऐप को मेटा के साथ यूजर डेटा साझा करने से रोकने का निर्देश दिया गया था।

हालांकि, यह राहत पूरी तरह से आसान नहीं है, क्योंकि NCLAT ने मेटा को दो सप्ताह के भीतर 106.5 करोड़ रुपये यानी कुल जुर्माने की 50% राशि जमा करने का आदेश दिया है। मेटा ने पहले ही 25% जुर्माना जमा कर दिया है।

क्या है पूरा विवाद?
इस विवाद की शुरुआत जनवरी 2021 में व्हाट्सऐप के इन-ऐप नोटिस से हुई, जिसमें उपयोगकर्ताओं को 8 फरवरी, 2021 तक इसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार करने का विकल्प दिया गया था। ऐसा न करने पर उनकी सेवाएं बंद होने का खतरा था।

16 जनवरी को, NCLAT ने मेटा और व्हाट्सऐप की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसमें CCI के “प्रभुत्व का दुरुपयोग” करने वाले निर्णय और 213 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती दी गई थी।

NCLAT का तर्क:
NCLAT ने कहा कि व्हाट्सऐप ने 2021 में प्राइवेसी पॉलिसी लागू होने के बाद से ही मेटा के साथ यूजर डेटा साझा करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही, ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि व्हाट्सऐप की मुफ्त सेवाओं के मद्देनजर, CCI द्वारा लगाई गई पांच साल की पाबंदी से कंपनी का बिजनेस मॉडल विफल हो सकता है।

निष्कर्ष:
NCLAT का यह निर्णय मेटा और व्हाट्सऐप के लिए आंशिक राहत लेकर आया है, लेकिन जुर्माने की आधी राशि जमा करना कंपनी के लिए एक चुनौती बनी हुई है। मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, और आगे के फैसले पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।

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