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गैंगरेप पीड़िता की पहचान उजागर करने का दोषी पाया गया ‘आजतक’, एक लाख रुपये जुर्माना

एनबीएसए यानि नेशनल ब्राडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथारिटी ने आजतक न्यूज चैनल के खिलाफ एक शिकायत को सही पाते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एनबीएसए के चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस आरवी रवींद्रन ने बीते पच्चीस फरवरी को सुनाए गए अपने फैसले में आजतक न्यूज चैनल को चेतावनी जारी की और संबंधित वीडियो कंटेंट आनलाइन प्लेटफार्म्स से हटाने के लिए निर्देशित किया है. साथ ही आगे से ऐसे मामलों में ज्यादा सतर्क रहने को कहा है.

चौदह सितंबर 2018 को आजतक पर टेलीकास्ट गैंगरेप की एक खबर में पीड़िता के बारे में बताया गया कि वह 2015 बैच की सीबीएसई टापर है और उसे राष्ट्रपति सम्मानित कर चुके हैं. एनबीएसए चेयरपर्सन ने अपने फैसले में कहा कि 2015 बैच की टापर कहे जाने के कारण कोई भी पीड़ित लड़की की पहचान जान सकता था. इसी आधार पर एनबीएसए ने आजतक न्यूज चैनल को पीड़िता की पहचान उजागर करने का दोषी पाया और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. देखें आर्डर की कॉपी के कुछ अंश…


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