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Zee राजस्थान के पूर्व चैनल हेड आशीष दवे को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

जयपुर। Zee प्रबंधन द्वारा दर्ज करवाई गई FIR के मामले में Zee राजस्थान के पूर्व चैनल हेड आशीष दवे को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को जयपुर महानगर प्रथम के विशिष्ठ न्यायाधीश (जाली नोट प्रकरण) अरुण गोदारा ने दवे की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

Zee प्रबंधन ने दवे पर ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन (blackmail and extortion) के गंभीर आरोप लगाते हुए 4 सितंबर को जयपुर के अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद से ही यह मामला लगातार सुर्खियों में है।

दवे की ओर से इस जमानत याचिका की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती सुशील ने की, जिनके साथ एडवोकेट परमेश्वर पिलानिया भी मौजूद थे। बचाव पक्ष ने कई दलीलें पेश कीं, लेकिन अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका मंजूर नहीं की।

गौरतलब है कि इससे पहले दवे ने FIR को कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। अब दवे ने 482 आईपीसी के तहत हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर की है। इस पर 15 सितंबर को जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस आशुतोष कुमार मिश्रा की बेंच सुनवाई कर सकती है। दवे को उम्मीद है कि हाईकोर्ट से उन्हें अंतरिम राहत मिल सकती है।

वैसे दवे को हटाए जाने के बाद जयपुर के कुछ हलकों में ख़ुशी का माहौल है। ज़ी राजस्थान में काम कर चुके और कार्यरत दर्जन भर मीडियाकर्मी दवे की इस स्थिति के लिए उन्हें खुद ही ज़िम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि जैसे बीज दवे ने बोए, अब वैसे फल काटने को मिल रहे हैं, कई आहों कई श्रापों कई पापों ने मिलकर अपना काम किया है।

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