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भास्कर को झटके पर झटका, मजीठिया मामले में रिव्यू पिटीशन भी खारिज

देशभर के उन मीडियाकर्मियों के लिये एक खुशी भरी खबर आयी है जिन्होंने जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में लेबर विभाग या लेबर कोर्ट में मुकदमा कर रखा है। दिव्य मराठी अखबार में काम करने वाले महाराष्ट्र के मजीठिया क्रांतिकारी सुधीर जगदाले ने लेबर कोर्ट में 4 जनवरी 2019 को भास्कर समूह की कंपनी डीबी कार्प के खिलाफ शानदार जीत हासिल की थी।

इस मामले में दिव्य मराठी अखबार की तरफ से डीबी कॉर्प ने लेबर कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था। नई खबर ये है कि इस रिव्यू पिटीशन को लेबर कोर्ट ने 10 जून 2019 को खारिज कर दिया. लेबर कोर्ट ने दिव्य मराठी अखबार पर दूसरी बार डंडा चलाया है जिसके कारण भास्कर को झटके पर झटका लग रहा है.

ज्ञात हो सुधीर जगदाले ने कुल 28,27,747 रुपये का क्लेम भास्कर ग्रुप पर किया था।

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भास्कर समूह के रिव्यू पिटीशन को खारिज किए जाने का फैसला पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें :

Bhaskar ko Jhatke par Jhatka

मुंबई से मजीठिया क्रांतिकारी शशिकान्त सिंह की रिपोर्ट. संपर्क : 9322411335

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1 Comment

1 Comment

  1. madan kumar tiwary

    June 18, 2019 at 10:32 pm

    आईडी एक्ट में अवार्ड के खिलाफ न रिव्यू,न रिवीजन ,न अपील का कोई प्रावधान है, वैसे रिव्यूज टेक्निकल कोई त्रुटि रह गई हो तब दाखिल किया जाता है, मेरिट के आधार पर नही ।

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