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इस निर्देश के साथ टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी को हाईकोर्ट से मिली राहत

टीवी न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी (एबीपी न्यूज) को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने गुरुग्राम कोर्ट के उन दोनों आदेशों को खारिज कर दिया, जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत चित्रा के खिलाफ गैर-जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया गया था.

बता दें कि गुरुग्राम कोर्ट ने पिछले महीने त्रिपाठी की जमानत रद्द करते हुए कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट का उनका आवेदन खारिज कर दिया था. कोर्ट ने यह मानते हुए आवेदन खारिज किया कि चित्रा कोर्ट की कार्यवाही को बहुत हल्के में ले रही थीं. इसके अलावा पिछले महीने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी.

30 नवंबर को जारी वारंट तामील न होने पर न्यायालय ने उनके खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इन दोनों गिरफ्तारी वारंटों को चित्रा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

हाई कोर्ट में चित्रा की तरफ से तर्क दिया गया कि जिम्मेदार पत्रकार के रूप में त्रिपाठी आरोपों की गंभीरता से अच्छी तरह वाकिफ हैं. वह मुकदमे के शीघ्र निपटारे में बहुत रुचि रखती हैं. इसलिए गैर जमानती वारंट को रद्द किया जाए.

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस निधि गुप्ता की पीठ ने मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना गुरुग्राम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया. उन्हें 18 दिसंबर को संबंधित अदालत में पेश होने का निर्देश दिया. सिंगल पीठ न्यायाधीश ने मूल जमानत बांड और उनके जमानतदारों के बांड भी बहाल कर दिए और मुकदमे को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया.

नीचे राहत मिलने से पहले की खबर…

गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में पहुंचीं चित्रा त्रिपाठी!

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