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उत्तर प्रदेश

CJM लखनऊ ने अमिताभ की याचिका को ख़ारिज कर दिया

सीजेएम लखनऊ रवि कुमार गुप्ता ने अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर याचिका ख़ारिज कर दिया है.

अमिताभ ने 27 अगस्त 2021 को उनपर तथा उनकी पत्नी डॉ नूतन ठाकुर पर पुलिस पर हमला करने का फर्जी एफआईआर लिखने के संबंध में प्रार्थनापत्र देते हुए एफआईआर की मांग की है. अमिताभ ने कहा था कि 27 अगस्त को करीब 02.30 बजे उन्हें उनके विरामखंड, गोमतीनगर स्थित आवास से पूछताछ के नाम पर गैर-क़ानूनी ढंग से उठा कर हजरतगंज थाना ले जाया गया. इस प्रक्रिया में कानून के सभी प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया और 27 अगस्त की रात थाना गोमतीनगर के एक दरोगा ने पूरी तरह गलत तथ्यों पर उनपर अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुलिसबल पर हमला करने का एफआईआर दर्ज कराया.

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पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमिताभ के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की गयी है. उनके खिलाफ थाना हजरतगंज में एक एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमे गिरफ़्तारी के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के साथ हंगामा किया, जिसके कारण उनपर दूसरी एफआईआर दर्ज हुई.

सीजेएम ने कहा कि दोनों पक्षों की बात से पुलिस वालों द्वारा किया गया कार्य संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं हो रहा है और इस स्तर पर घटना के संबंध में कोई निश्चय नहीं किया जा सकता है. अतः उन्होंने प्रार्थनापत्र ख़ारिज कर दिया.

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