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हमारा महानगर अखबार के 57 मीडियाकर्मियों के टर्मिनेशन पर इंडस्ट्रियल कोर्ट ने लगाई रोक

मीडियाकर्मियों ने मांगा था मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ… मुम्बई से एक बड़ी खबर आरही है।यहाँ महाराष्ट्र के भाजपा विधायक आर.एन. सिंह के हिंदी अखबार “हमारा महानगर”  के ५७ कर्मचारियों के टर्मिनेशन पर मुम्बई की  इंडस्ट्रियल कोर्ट ने रोक लगा दी है।

कोर्ट की सुनवाई तक नौकरी पर रखने का आदेश दिया गया है। इन 57 कर्मचारियों को लॉक डाउन में नौकरी से निकालकर हमारा महानगर अखबार को बंद कर दिया गया था। अखबार प्रबंधन ने बाद में कुछ खास लोगों को बुलाया और कुछ नए लोगों को भर्ती कर हमारा महानगर अखबार का ई संस्करण शुरू किया।

अखबार के निकाले गए 57 कर्मचारियों ने क्रांतिकारी कामगार यूनियन के तहत 6 जुलाई 2020 को  मुम्बई के इंडस्ट्रीयल कोर्ट में मुकदमा किया और मामलेे की सुनवाई विद्वान न्यायाधीश एस. डी.सूर्यवंशी की अदालत में शुरू हुई।

श्री सूर्यवंशी ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया और सभी 57 कर्मचारियों के टर्मिनेशन पर रोक लगा दी। इन सभी कर्मचारियों ने जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार बकाया मांगा था जिसके बाद उन्हें लॉक डाउन में टर्मिनेट कर अखबार को एक दिन में बंद कर दिया गया था।

कोर्ट का राहत भरा आदेश 17 जुलाई 2020 को आया। इसके बाद मुम्बई के पत्रकारों में खुशी की लहर है। कर्मचारियों की मदद बीयूजे के एमजे पांडे और इंदर जैन ने किया। कोर्ट में सुनवाई ऑनलाइन हुई थी।

शशिकांत सिंह

पत्रकार और मजीठिया क्रांतिकारी

9322411335

https://youtu.be/k_-UMuQvDy8
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