जैसा की सभी प्रबुद्ध पाठकगणों को जानकारी है कि एचटी मीडिया लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट में दुर्भावनावश निराधार आरोप लगाते हुए हिन्दुस्तान टाइम्स ऑनलाइन को तुरंत प्रभाव से बंद करने की याचिका प्रस्तुत की थी। इसके लिए पहले कोई लिखित नोटिस भी हिन्दुस्तान टाइम्स ऑनलाइन को नहीं दिया गया था। 2 जुलाई को हमारी अनुपस्थिति में एचटी मीडिया लिमिटेड भारी भरकम वकीलों की फ़ौज़ की मदद से माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से एक अंतरिम आदेश पारित करवाने में सफल हुआ। एस आदेश को हिन्दुस्तान टाइम्स ऑनलाइन शीघ्र ही दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने जा रहा है। यहाँ हम बताना चाहेंगे की हिंदुस्तान टाइम्स ऑनलाइन ने कभी भी हिंदुस्तान टाइम्स का नाम अपने फायदे के लिए नहीं लिया है, हमारा लोगो, भाषा, रंग सब कुछ एचटी मीडिया लिमिटेड से अलग है।
माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशानुसार हम कल 11 जुलाई 2014 के बाद हमारी वेबसाइट, फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, लिंकडिन पेज पर कोई नया अपडेट नहीं करेंगे और हमारा लोगो यहाँ से हटा लेंगे। हिन्दुस्तान टाइम्स ऑनलाइन इस असुविधा के लिए अपने सभी पाठकों और कर्मचारियों से खेद प्रकट करता है और सभी साथियों से सहयोग अपेक्षा करता है। देश में कानून का राज है और हम न्यायिक प्रणाली में यकीन रखते हैं। हम आशा करते हैं की हमारे पक्ष को देखने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में हमारी अपील स्वीकार होगी, और जल्दी ही हम नए जोश के साथ वापसी करेंगे।
नवनीत चतुर्वेदी
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